Toll Plaza Rules: टोल प्लाजा पर इन्हें नहीं मिलती टोल से छूट, NHAI ने बताई वजह

Toll Rules: टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों के बीच अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या उन्हें हर बार टोल देना होगा या फिर कोई खास छूट मिलेगी. अब NHAI ने साफ किया है कि टोल प्लाजा के पास रहने वाले सभी लोगों को टोल में पूरी छूट नहीं मिलती. कुछ वाहन मालिकों को लोकल मासिक पास का लाभ मिलता है, जबकि बाकी को पूरा टोल देना होता है.

toll plaza.jpg
1 / 6

Toll Rules : कई लोग यह मान लेते हैं कि टोल प्लाजा के पास घर होने पर टोल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर कोई व्यक्ति तय शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसे सामान्य यात्रियों की तरह पूरा टोल शुल्क देना होगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इस मामले में स्थिति साफ कर दी है.

विज्ञापन

NHAI के टोल प्लाजा के नियम

NHAI के टोल प्लाजा के नियम2 / 6

NHAI के मुताबिक टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले सभी लोगों को अपने आप टोल से छूट नहीं मिलती. नियमों के तहत केवल पात्र वाहन मालिक ही रियायती मासिक पास का फायदा उठा सकते हैं. NHAI ने लोगों को सही जानकारी देने के लिए टोल प्लाजा पर मासिक और वार्षिक पास से जुड़ी जानकारी भी प्रमुखता से दिखाने की व्यवस्था की है.

विज्ञापन

किन लोगों को मिल सकती है छूट?

किन लोगों को मिल सकती है छूट?3 / 6

NHAI के अनुसार आमतौर पर टोल प्लाजा से तय दूरी के दायरे में रहने वाले लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है. इसके लिए वाहन मालिक को अपने पते और वाहन से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए लोकल मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है. पास जारी होने के बाद वाहन चालक बार-बार टोल देने की जगह तय शुल्क देकर यात्रा कर सकता है.

निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी

निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी4 / 6

NHAI का कहना है कि बिना पास के यात्रा करने पर सामान्य टोल शुल्क लागू रहेगा. पात्र लोगों को नियमों के अनुसार रियायत मिलती है, लेकिन इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है. यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें रोजाना काम, कारोबार या अन्य जरूरतों के लिए टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है.

विज्ञापन

इनको देना होगा पूरा टोल शुल्क?

इनको देना होगा पूरा टोल शुल्क?5 / 6

यह नियम निजी और अन्य वाहनों पर सामान्य रूप से लागू होता है. NHAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि टोल छूट और रियायती पास तय नियमों के तहत ही दिए जाते हैं. केवल टोल प्लाजा के पास रहने भर से किसी को स्वतः छूट नहीं मिल जाती. अगर कोई वाहन मालिक लोकल पास की पात्रता पूरी नहीं करता है या उसने पास नहीं बनवाया है, तो उसे पूरा टोल शुल्क देना होगा.

सही जानकारी से भ्रम भी दूर होंगे

सही जानकारी से भ्रम भी दूर होंगे6 / 6

NHAI का मानना है कि इससे यात्रियों को सही जानकारी मिलेगी और टोल से जुड़े भ्रम भी दूर होंगे. यदि कोई व्यक्ति पात्र नहीं है, तो उसे हर यात्रा के लिए निर्धारित टोल शुल्क का भुगतान करना होगा. ऐसे में वाहन चालकों को पहले अपनी पात्रता की जानकारी लेनी चाहिए और जरूरत होने पर मासिक पास के लिए आवेदन करना चाहिए.

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेखक के बारे में

Vijay Jain

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
... और पढ़ें
विज्ञापन