New Railway Ticket Rules: रेलवे टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम बदले, एक गलती पड़ सकती जेब पर भारी

Rail Ticket Cancellation Rules: भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम बदल दिए हैं। अब अगर टिकट कैंसिल करानी है तो समय का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना रिफंड में एक पैसा नहीं मिलेगा।

Indian Railways
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आज एक अप्रैल से रेलवे की टिकट कैंसिल कराने और रिफंड के नए नियम लागू हो गए हैं। रेलवे ने नए नियमों में टिकट कैंसिलेशन को सख्ती भी बरती है। अब टिकट का रिफंड इस बार पर निर्भर करेगा कि आपने टिकट किस समय कैंसिल कराया है।

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रेलवे टिकट के रिफंड का नियम बदला

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बता दें कि अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा। अगर 8 घंटे से कम समय में टिकट रद्द किया तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। ई-टिकट कैंसिल करने पर पैसा अपने आप अकाउंट में आ जाएगा, अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

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रेलवे टिकट के कैंसिलेशन का नियम बदला

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यात्री ट्रेन चलने से 72 घंटे से पहले यानी 3 दिन पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो अधिकतम रिफंड मिलेगा और केवल न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा। 8 घंटे से 24 घंटे पहले टिकट रद्द कराते हैं तो 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा। 24 से 72 घंटे पहले टिकट रद्द कराते हैं तो 25 प्रतिशत पैसे कटेंगे और बाकी रकम लौटाई जाएगी।

रेलवे यात्री बोर्डिंग प्वाइंट बदल पाएंगे

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नए नियम के अनुसार, रेलवे ने बताया है कि यात्री अब ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकेंगे। इसका फायदा यात्रियों को उन शहरों में होगा, जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं।

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रेलवे की टिकट डिपॉजिट रसीद का नियम

रेलवे की टिकट डिपॉजिट रसीद का नियम5 / 5

नए नियम के अनुसार, टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) दाखिल करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए हैं। इस नए नियमों का उद्देश्य चार्ट बनने से पहले सीटों की उपलब्धता को स्पष्ट करना और अंतिम समय में होने वाले कैंसिलेशन को रोकना है।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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