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आज एक अप्रैल से रेलवे की टिकट कैंसिल कराने और रिफंड के नए नियम लागू हो गए हैं। रेलवे ने नए नियमों में टिकट कैंसिलेशन को सख्ती भी बरती है। अब टिकट का रिफंड इस बार पर निर्भर करेगा कि आपने टिकट किस समय कैंसिल कराया है।
रेलवे टिकट के रिफंड का नियम बदला

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बता दें कि अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा। अगर 8 घंटे से कम समय में टिकट रद्द किया तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। ई-टिकट कैंसिल करने पर पैसा अपने आप अकाउंट में आ जाएगा, अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।
रेलवे टिकट के कैंसिलेशन का नियम बदला

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यात्री ट्रेन चलने से 72 घंटे से पहले यानी 3 दिन पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो अधिकतम रिफंड मिलेगा और केवल न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा। 8 घंटे से 24 घंटे पहले टिकट रद्द कराते हैं तो 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा। 24 से 72 घंटे पहले टिकट रद्द कराते हैं तो 25 प्रतिशत पैसे कटेंगे और बाकी रकम लौटाई जाएगी।
रेलवे यात्री बोर्डिंग प्वाइंट बदल पाएंगे

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नए नियम के अनुसार, रेलवे ने बताया है कि यात्री अब ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकेंगे। इसका फायदा यात्रियों को उन शहरों में होगा, जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं।
रेलवे की टिकट डिपॉजिट रसीद का नियम

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नए नियम के अनुसार, टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) दाखिल करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए हैं। इस नए नियमों का उद्देश्य चार्ट बनने से पहले सीटों की उपलब्धता को स्पष्ट करना और अंतिम समय में होने वाले कैंसिलेशन को रोकना है।