ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर, 12 महीने में 5 बार तोड़े ट्रैफिक रूल्स तो छिन जाएगा, क्या है नया नियम?
देशभर के ड्राइवरों के लिए खबर है. ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में एक नया संशोधन किया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और नया नियम एक जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा.

2 / 7नए नियम के अनुसार, अगर कोई ड्राइवर 12 महीने में 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है. ऐसा करने का अधिकार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या जिला परिवहन अधिकारी के पास होगा.
3 / 7अधिसूचना के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने से पहले भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या जिला परिवहन अधिकारी को लाइसेंस धारक का पक्ष जरूर सुनना होगा. पिछले साल तोड़े गए ट्रैफिक रूल्स के मामलों को चल रहे साल के मामलों में नहीं जोड़ा जाएगा.
4 / 7नए नियम के अनुसार, अब न केवल गाड़ी की चोर, किडनैपिंग, तेज रफ्तार या ओवरलोडिंग समेत 24 मामलों में ही ड्राइविंग लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाने और रेड लाइट जंप करने जैसे नियमों को भी 5 बार तोड़ने पर भी लाइसेंस छीना जा सकता है.
5 / 7नोटिफिकेशन के अनुसार, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है. अब वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या अधिकृत अधिकारी ही ट्रैफिक चालान काट सकेंगे और जारी कर सकेंगे. CCTV के जरिए ऑटो-जेनरेटेड ई-चालान भी भेजे जाएंगे.
6 / 7नए नियम के अनुसार, अब ट्रैफिक चालान 45 दिन के अंदर भरना होगा या 45 दिन के अंदर ही चालान को अदालत में चुनौती देनी होगी. अगर 45 दिन के अंदर चालान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसका मतलब यह होगी कि ड्राइवर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वह चालान भरेगा.
7 / 7नए नियम को लेकर विशेषज्ञों में बहस छिड़ गई है. कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं दमनकारी बताकर निंदा कर रहे हैं. क्योंकि CCTV कैमरों से काटे जाने वाले चालान विवादों में रहते हैं, इसलिए मांग की गई है कि ट्रैफिक चालान को लेकर एक SOP होनी चाहिए.