दिल्ली सरकार ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. सरकार ने साफ कहा है कि सड़कों, गलियों और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी.
किन जानवरों की कुर्बानी पर रोक?

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दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि गाय, बछड़ा, ऊंट और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है. ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है.
सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी कुर्बानी

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नई गाइडलाइन के मुताबिक पार्क, सड़क, गली या किसी खुली सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी. सिर्फ तय जगहों पर ही ये प्रक्रिया की जा सकेगी.
कचरा फैलाने पर भी कार्रवाई

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दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों को नालियों, सीवर या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना पूरी तरह बैन रहेगा. साफ-सफाई का खास ध्यान रखने को कहा गया है.
प्रशासन और पुलिस को सख्त निर्देश

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मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को अवैध पशु परिवहन, गैरकानूनी कटाई और पशु क्रूरता पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस और प्रशासन को निगरानी बढ़ाने को कहा गया है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और सभी नियमों का पालन करें. प्रशासन ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
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