Toll Plaza Rules: टोल पर 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार? आप मांग सकते हैं फ्री एग्जिट; जानें NHAI की नई गाइडलाइन
Toll Free Rule: क्या आप भी टोल पर घंटों इंतजार करते हैं?अगर ऐसा है तो आपको NHAI का येलो लाइन नियम पता होना चाहिए। ये नियम आपको बिना टोल दिए जाने का हक दे सकता है। जी हां, ये सच है। इस नियम के बारे में यहां जानें।

अक्सर टोल प्लाजा पर लंबी कतारें देखकर झुंझलाहट होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको बिना टोल दिए निकलने का अधिकार दे सकते हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है येलो लाइन (Yellow Line) नियम।
टोल पर लंबी लाइन से हैं परेशान? जानें NHAI का येलो लाइन नियम
2 / 7नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान टोल प्लाजा पर लगने वाला जाम न केवल समय बर्बाद करता है, बल्कि मानसिक तनाव भी देता है। NHAI ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। यदि टोल ऑपरेटर इन नियमों का पालन नहीं करता, तो आप बिना टैक्स दिए आगे बढ़ सकते हैं।
क्या है येलो लाइन (Yellow Line) नियम?
3 / 7हर टोल लेन में बूथ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक 'पीली रेखा' (Yellow Line) खींची जाती है। नियम यह है कि अगर वाहनों की कतार इस पीली रेखा के बाहर तक पहुँच जाती है, तो पीली रेखा के अंदर मौजूद सभी वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति देनी होगी। यह नियम ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए बनाया गया है।
100 मीटर की दूरी और आपकी बचत
4 / 7NHAI के अनुसार, टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर कतार इस सीमा को पार करती है, तो टोल ऑपरेटर को बैरियर खोलना पड़ता है ताकि ट्रैफिक कम हो सके। जब तक कतार वापस 100 मीटर के अंदर नहीं आ जाती, तब तक टोल नहीं वसूला जा सकता।
10 सेकंड का 'वेटिंग टाइम' नियम
5 / 7पीली रेखा के अलावा एक और नियम है '10 सेकंड रूल'। टोल बूथ पर हर वाहन का सर्विस टाइम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपको अपनी बारी के लिए 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है (भले ही कतार 100 मीटर से कम हो), तो भी आप टोल फ्री यात्रा के हकदार हो सकते हैं।
फास्टैग (FASTag) के युग में भी लागू है नियम
6 / 7डिजिटल भुगतान और फास्टैग आने के बाद कतारें कम हुई हैं, लेकिन नियम अभी भी प्रभावी हैं। अगर फास्टैग स्कैनर खराब है या तकनीकी खराबी के कारण देरी हो रही है, तो टोल कर्मियों की गलती के लिए यात्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में भी यात्री बिना भुगतान के आगे बढ़ सकता है।
विवाद से कैसे बचें? जानकारी ही है बचाव
7 / 7अगर आपके साथ ऐसी स्थिति आती है, तो शांत रहें और टोल मैनेजर से बात करें। आप टोल प्लाजा पर मौजूद 'हेल्पलाइन' या NHAI के नंबर 1033 पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए इन नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है।