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ट्रेन में वैज्ञानिक और उसकी पत्नी के साथ जो हुआ, वह आपके साथ न हो तो जान लें अपने अधिकार

Indian Railways Travel Advisory, Guidelines: ट्रेन में सफर करते समय युवक को शराब पीने से रोकना बुजुर्ग पति-पत्नी को महंगा पड़ गया। उन्होंने कहा शराब मत पिया करो तो युवक तमतमा कर अपनी सीट से उठा और के ऊपर पेशाब करने लगा। युवक की हरकत देखकर कुछ युवकों ने उसे लताड़ा। वह गाली गालौज करने […]

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Indian Railways Travel Advisory, Guidelines: ट्रेन में सफर करते समय युवक को शराब पीने से रोकना बुजुर्ग पति-पत्नी को महंगा पड़ गया। उन्होंने कहा शराब मत पिया करो तो युवक तमतमा कर अपनी सीट से उठा और के ऊपर पेशाब करने लगा। युवक की हरकत देखकर कुछ युवकों ने उसे लताड़ा। वह गाली गालौज करने लगा तो युवकों ने उसे पीटा और उसे दबोच कर स्टेशन पर RPF के हवाले कर दिया। पीड़ित का नाम वैज्ञानिक डॉ. जीएन खरे है, जो अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश में ट्रेन नंबर 12447 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे कि उनके साथ यह घटना हुई। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफर करते समय अगर आपके साथ बदसलूकी, मारपीट या छेड़छाड़ हो जाए तो आरोपी पर तुरंत कार्रवाई होती है, जानिए अपने अधिकारों के बारे में... यह भी पढ़ें: पत्नी की जॉब हो तो पति गुजारा भत्ता देने से मना कर सकता है या नहीं, हाईकोर्ट की विशेष टिप्पणी पढ़ें

RPF ने सेंट्रलाइज्ड हेल्प लाइन नंबर जारी किए

नियमों के अनुसार, अगर कोई ट्रेन में बदसूलकी करे या अन्य किसी भी तरह की समस्या हो तो ट्रेन कर्मियों को शिकायत दे सकते हैं। रेलवे ट्रेनिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम नंबर 139 पर कॉल करके शिकायत दे सकते हैं। चलती ट्रेन में अगर कोई बदसलूकी या छेड़खानी करते तो 182 नंबर कॉल करके रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को शिकायत दे सकते हैं। तुरंत कार्रवाई होगी। रेलवे सुरक्षा बल विशेष रूप से महिलाओं और अन्य यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। RPF ने सेंट्रलाइज्ड हेल्प लाइन नंबर 182 और 1800111322 जारी किए हैं। इन नंबरों पर कॉल करने के बाद मुख्यालय में शिकायत दर्ज हो जाएगी और यात्रियों को तुरंत मदद मिलेगी। यह भी पढ़ें: RBI Monetary Policy: आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जारी, जानें आपकी जेब पर क्या पड़ा असर

इन स्थितियों में शिकायत कर सकते रेल यात्री

ट्रेन में सफर करते समय अगर स्टेशन परिसर या ट्रेन के अंदर लूटपाट हो जाए तो शिकायत कर सकते हैं। सामान गुम हो जाने पर, महिला कोच में पुरुष यात्री के सवार होने पर, ट्रेन में किसी शरारती तत्व द्वारा लड़ाई झगड़ा करने पर, महिला या युवती के साथ छेड़छाड़ होने पर, ट्रेन के अंदर अचानक हादसा होने पर शिकायत कर सकते हैं। ट्रेन में कन्‍फर्म सीट देने के बदले TTE या कोई रेलवे कर्मचारी रिश्वत मांगे तो सीधे रेलवे अधिकारियों को शिकायत दे सकते हैं। ट्रेन के अंदर संपर्क नहीं कर पाते हैं तो स्टेशन पर उतरकर रेलवे अधिकारी या कर्मचारी को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेलवे विभाग को सरकार की तरफ से निर्देश हैं कि यात्री की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया जाए।


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