---विज्ञापन---

Union Budget 2025: टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा, अब 2 की बजाए 4 साल में फाइल कर सकेंगे ITR-U

Union Budget 2025: फिलहाल 30 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर 1000 और 30 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने वालों पर 5000 तक जुर्माना का प्रावधान है।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Feb 1, 2025 16:44
Share :

New deadline to file updated tax returns extended to 4 years: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट पेश कर दिया है। ये मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट है। इस बजट में मोदी सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, वित्त मंत्री ने ITR फाइल करने की समयसीमा बढ़ा दी है।

CA मनीष मल्होत्रा ने इस बारे में स्पष्ट करते हुए बताया कि पहले अपडेटेड रिटर्न (ITR- U) फाइल करने की समयसीमा दो साल तक थी। लेकिन अब सरकार ने इस समयअवधि को 4 साल तक कर दिया है। बता दें कि फिलहाल 30 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर 1000 और 30 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने वालों पर 5000 तक जुर्माना लगता है।

---विज्ञापन---

बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को मिलेगा फायदा 

CA मनीष मल्होत्रा के अनुसार केंद्र सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा। कई बार लोग किसी कारण से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे। ऐसा करने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन अब आईटीआर नियमों में संशोधन के बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए 4 साल तक का समय मिलेगा।

रिटर्न फाइल करने के लिए मिलता है 45 दिन का समय

आगे सीए ने बताया कि लोग किसी भी अससमेंट ईयर के लिए अब दो की बजाय 4 साल में ITR- U फाइल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना होता है। 15 जून तक इसके लिए फॉर्म 16 हासिल किए जाते हैं। रिटर्न दाखिल करने के लिए 45 दिन तक का समय मिल पाता है। अब तक 2 साल तक का अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते थे। लेकिन अब इसके लिए 4 साल का समय मिलेगा।

ये भी पढ़ें: ‘भारत की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव…’, PM मोदी ने बजट पर क्या-क्या कहा?

HISTORY

Edited By

Amit Kasana

First published on: Feb 01, 2025 04:11 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें