फर्जी सर्टिफिकेट मामले में बर्खास्त ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर को बड़ी राहत राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी। जस्टिस बी.वी नागरत्ना ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह के आरोप पूजा खेड़कर पर लगे हैं, उस मामले में हाई कोर्ट से ही अग्रिम जमानत मिल जानी चाहिए थी।
सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांगता वर्ग के तहत रिजर्वेशन का गलत फायद उठाने का पूजा खेड़कर पर आरोप लगा है। जस्टिस बी.वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पूजा खेड़कर को जांच में शामिल होकर सहयोग करने का निर्देश दिया है।
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जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या की टिप्पणी?
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेड़कर को जमानत देते हुए कहा कि उसके ऊपर कौन सा गंभीर अपराध है? वह कोई आतंकी या मादक पदार्थ माफिया नहीं है। हत्या का भी आरोप है। पूजा खेड़कर ने अपना सबकुछ खो दिया, अब उन्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। अदालत ने जांच एजेंसी को कहा कि आप अपनी जांच पूरी करें।
पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर पहले से लगी है रोक
आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। साथ ही SC ने चेतावनी दी थी कि अगर पूजा खेड़कर ने जांच में सहयोग नहीं किया तो कोर्ट कड़ा फैसला लेगा। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई यानी आज पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत दे दी।
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