गत महीने तमिलनाडु के करुर में एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने इस त्रासदी की निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच के लिए आदेश दिए।
बता दें कि 27 सितंबर को टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ की हुई थी। इस भगदड़ में 41 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट करेगी जांच की निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश के बाद 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। यह समिति सीबीआई जांच की निगरानी करेगी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछे ये सवाल
याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से सवाल किए थे। पूछा कि TVK की रैली को अनुमति क्यों दी गई। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पूछा कि हाईकोर्ट ने SIT जांच का आदेश कैसे दिया, जबकि मामला मदुरै बेंच के दायरे में था।
अधिवक्ता तमिल मुरासु ने कहा, “27 सितंबर को करूर में तमिलगा वेत्री कझगम की बैठक में भगदड़ में 41 लोगों की मौत से संबंधित मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया। पीड़ितों के परिवार के सदस्य सेल्वराज और शर्मिला मौजूद थे।”
करूर भगदड़ की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की वकील गौरी सुब्रमण्यम ने कहा, “हम आदेश के लिए बहुत आभारी हैं. हम सीबीआई के साथ हर संभव सहयोग करने को तैयार हैं. उन्होंने पूर्व न्यायाधीश रस्तोगी और तमिलनाडु कैडर के 2 अधिकारियों के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी भी नियुक्त की है. हम हर संभव तरीके से सहयोग करेंगे. हमने एसआईटी से अनुरोध किया था कि इसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें. कानूनी टीम के रूप में, हम बहुत खुश हैं.”










