Supreme Court comments on increasing air pollution(प्रभाकर मिश्रा): दिल्ली और आसपास के शहरों में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि उन्होंने बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब तक क्या किया है, इसका जवाब देते हुए पंजाब सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि अब तक एक हजार से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं और दो करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया है, लेकिन अब धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और कानून व्यवस्था का मसला बन रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि यह आपको संभालना है, हमने इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी है।
Supreme Court On Air Pollution:
---विज्ञापन---🔸SC: Farmers violating law shouldn't benefit; deny MSP & impose fines. Govt should hit their pockets
🔸SC: Avoid politics – find lasting solution
---विज्ञापन---🔸SC: Supply stubble machines, learn from Haryana
🔸SC: States must act or face consequences pic.twitter.com/4UjAXOHFdF
— Law Today (@LawTodayLive) November 21, 2023
पराली जलने के लिए स्थानीय SHO होंगे जिम्मेदार
बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ, हजारों FIR दर्ज की गई हैं। कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि अगर पराली की घटना घटती है तो इसके लिए लोकल SHO जिम्मेदार होंगे। जस्टिस कौल ने कहा कि हमारे साथी जज जस्टिस धूलिया सुझाव दे रहे हैं कि पराली जलाने वालों को धान उगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अगर किसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो वह अपने दोस्त के माध्यम से फसल एमएसपी पर बेच देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग पराली जलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछे सवाल
– सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जुर्माना केवल लगाया है या वसूला भी है?
इस पर पंजाब सरकार ने कहा कि जुर्माना लगाया है और वसूला भी जा रहा है।
– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक हम जानना चाहते हैं कि कितनी वसूली हुई?
पंजाब सरकार ने कहा अन्य फसलों पर भी सब्सिडी दी जाने की जरूरत है।
– सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एफआईआर जमीन मालिकों या अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है?
इसका जवाब देते हुए पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि भूस्वामियों के खिलाफ 984 एफआईआर हैं।
हरियाणा से लें सीख
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पंजाब सरकार को हरियाणा से सीखना चाहिए कि हरियाणा सरकार किसानों को किस तरह से इंसेंटिव दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को राजनीति छोड़कर इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि पंजाब में धान की खेती को किस तरह हतोत्साहित किया जा सकता है। अगर इसी तरह आरोप-प्रत्यारोप चलता रहा तो राज्य में सूखे की स्थिति पैदा हो जायेगी और यह केवल MSP के चलते हो रहा है।
किसानों को बनाया जा रहा विलेन
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के मुद्दे पर किसानों को विलेन बनाया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट ने कहा कि उनेके पास पराली जलाने के कुछ तो कारण होंगे, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है, आखिर ऐसा हो क्यो रहा है ?
कचरा जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में खुले में कचरा जलाने पर सख्ती दिखाई। कोर्ट ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली चाहे यहां जलाई जाए या 1 किलोमीटर दूर, ऐसा वहां(यूपी) में भी हो रहा है। कोर्ट ने कहा, सरकारें आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, दिल्ली सरकार कहेगी कि यह यूपी में पराली जल रही है और यूपी सरकार कहेगी कि दिल्ली में पराली जलाई जा रही है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगा।