Mahadev Online Betting App Central government ordered to block: महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के बीच केंद्र सरकार ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। आईटी मंत्रालय ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप समेत अन्य 21 सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया।
केंद्र सरकार जिन 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के आदेश दिए, उनमें महादेव सट्टेबाजी ऐप के अलावा रेड्डीअन्नाप्रिस्टोप्रो जैसे प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म शामिल हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ED के नेतृत्व में अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट की जांच चल रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को बैन करने की सिफारिश प्रवर्तन निदेशालय ने की थी, जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत आदेश जारी किया गया।
Everywhere the Congress/INDI goes , ATM & Looting money meant for the poor follows
500+ crores – read that again — over 500 crores from one illegal betting app company alone to Cong Chattisgarh CM @bhupeshbaghel
---विज्ञापन---If such brazen loot isnt shameful enough – undrstand the… pic.twitter.com/Pn93OlkUUM
— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳(Modiyude Kutumbam) (@Rajeev_GoI) November 4, 2023
उधर, एक बयान में आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से अवैध गतिविधियों पर भूपेश बघेल के नेतृत्व वाले प्रशासन की ओर से किसी तरह की कार्रवाई न करने का दावा किया। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास धारा 69ए आईटी अधिनियम के तहत वेबसाइट/ऐप को बंद करने की सिफारिश करने का अधिकार था। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया और राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई अनुरोध भी नहीं किया गया। वास्तव में, ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है और उस पर कार्रवाई की गई है।
ED के दावे में आया था भूपेश बघेल का नाम
बता दें कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला तब से सुर्खियों में है, जब ED ने दावा किया कि उसने एक ‘कैश कूरियर’ के ईमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संयुक्त अरब अमीरात में स्थित ऐप प्रमोटरों से कथित तौर पर 508 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। ईडी के इस दावे के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में हलचल मच गई।
इस बीच, महादेव बुक के मालिक अब हिरासत में हैं। उसे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सट्टेबाजी ऐप का मालिक, पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के आरोप का सामना कर रहा है, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है।
जांच एजेंसी के अनुसार, महादेव ऐप दुबई स्थित सौरभ चंद्राकर और उसके साथी रवि उप्पल की ओर से चलाया गया था। ईडी के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, दोनों छत्तीसगढ़ से हैं। सौरभ चंद्राकर कभी जूस बेचता था।