Deepak Pandey
मैं 12 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समेत कई संस्थानों में काम कर चुका हूं। इस वक्त न्यूज 24 डिजिटल में कार्यरत हूं।
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MP Resignation Rules : लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दो सीटों रायबरेली और वायनाड पर जीत हासिल की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सोमवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बैठक हुई। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे और रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं इस्तीफे से जुड़े नियम?
क्या है नियम?
आर्टिकल 240 (1) के तहत अगर कोई सांसद लोकसभा की किसी सीट से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे हाथ से लिखे पत्र के माध्यम से सदन के स्पीकर को इसकी जानकारी देनी होगी। हालांकि, इस्तीफे का कारण बताना जरूरी नहीं है। नियम के मुताबिक, अगर कोई सांसद अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहता है कि यह इस्तीफा स्वैच्छिक एवं वास्तविक है और स्पीकर को उसकी बात सही लगती है तो वे तुरंत इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं।
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इस्तीफे से संबंधित पूछताछ भी कर सकते हैं स्पीकर
अगर स्पीकर को डाक या किसी अन्य व्यक्ति के जरिए सांसद का इस्तीफा मिलता है तो वे पूछताछ भी कर सकते हैं। जबतक वे संतुष्ट न हो जाएं कि इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है। अगर स्पीकर को लगा कि इस्तीफा स्वैच्छिक या सही नहीं है तो वे इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है और न ही एक सदन में एक से अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
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14 दिनों के अंदर देना होगा इस्तीफा
संविधान के अनुच्छेद 101(1) में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 68(1) के तहत अगर किसी सांसद ने दो सीटों पर जीत हासिल की है तो उसे 14 के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ती है। अगर उन्होंने तय समय के अंदर ऐसा नहीं किया तो उनकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। राहुल गांधी को 18 जून तक चुनाव आयोग को सूचना देनी होगी कि वे किस सीट से सांसदी बरकरार रखेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे।
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