NPS latest update: देश के लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 फरवरी से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) के नियम बदल रहे हैं। जिसके तहत सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी अब पेंशन फंड में से पार्शियल रिफंड कर सकेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने हाल ही एक सकुर्लर जारी किया है। सकुर्लर के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पार्शियल रिफंड को अब कई नॉर्म्स के तहत अनुमति दी गई है।
पेंशन फंड का 25 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं
जानकारी के अनुसार PFRDA ने अपने जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि पेंशनधारक केवल अपनी पेंशन फंड का 25 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकता है। यहां अथॉरिटी ने आगे यह भी बताया कि इस निकासी में एम्प्लॉयर्स की जमा राशि शामिल नहीं होगी। आदेश के अनुसार केवल कुछ खास कारणों से ही पेंशन फंड से यह निकासी की जा सकती है। किन कारणों के चलते यह अनुमति मिलेगी आइए आपको बतातें हैं।
इन कारणों पर अनुमति
- आप स्टार्ट अप या फिर नया व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे ले सकते हैं
- बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए पैसे निकाल सकते हैं। इसमें कानूनी रूप से गोद लिया बच्चा भी शामिल होगा।
- किसी स्किल डेवलपमेंट पर आने वाले खर्च के लिए
- जमीन, घर या फ्लैट को खरीदने या उसके निर्माण करने पर पेंशन निकालने की अनुमति होगी
- गंभीर बीमारी कैंसर, गुर्दे संबंधी रोग, बाईपास, मल्टीपल स्केलेरोसिस, अंग प्रत्यारोपण आदि के लिए पैसे निकाले जा सकेंगे।
- दिव्यांगता या अन्य किसी शारीरिक अक्षमताओं के कारण किसी चिकित्सा व्यय के लिए
- बच्चों की शादी समारोह में खर्च के लिए पैसे निकाल सकते हैं। इसमें कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल होंगे।
पेंशन फंड में ऐसे करें अप्लाई, जल्दी निकल आएंगे पैसे
- पार्शियल रिफंड में केवल 25 प्रतिशत पैसे निकाल सकेंगे
- इसके लिए आपको पैसे निकालने का कोई एक कारण और शपथपत्र देना होगा
- यह स्व घोषित शपथ पत्र आपको पेंशन ऑफिस में नोडल अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
- बीमारी या किसी अन्य शारीरिक अक्षमताओं के कारण अगर पेंशनधारक खुद नहीं आ सकता तो उसकी जगह परिवार को कोई सदस्य आकर यह दस्तावेज जमा करवा सकता है।
- विभाग पूरे पैसे डालने से पहले खाते की जांच करने के लिए उसमें कुछ पैसे डालेगा फिर कन्फर्मेशन मिलने पर पूरे रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी।