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शिक्षक भर्ती मामले में ममता सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के शिक्षकों के नए पदों के सृजन मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।

Author Edited By : Rakesh Choudhary Updated: Apr 8, 2025 11:58
Mamata Teacher Recruitment Supreme Court Relief
Teacher Recruitment Supreme Court Relief

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के अनुसार शिक्षक भर्ती घोटाले के दागी उम्मीदवारों के समायोजन के लिए कैबिनेट द्वारा अतिरिक्त शिक्षक पदों के सृजन के फैसले की सीबीआई जांच नहीं होगी। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों के कैबिनेट के फैसलों की जांच नहीं करनी चाहिए।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट शिक्षक भर्ती को रद्द कर चुका है। सोमवार को इस फैसले से प्रभावित शिक्षकों से सीएम ममता बनर्जी ने मुलाकात की। सीएम ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। यह फैसला उनके लिए अन्याय है जो काबिल हैं।

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नौकरियों के बदले रिश्वत ली गई- शिक्षक

सीएम ने नेताजी इनडोर स्टेडियम में शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग यह मत समझिए कि हमने फैसला स्वीकार कर लिया है। हम पत्थरदिल नहीं है। मुझे ऐसा कहने के लिए वे जेल में भी डाल सकते हैं। वहीं इस मामले में शिक्षकों ने कहा कि घोटाल में सीएम, उनका मंत्रिमंडल और आयोग भी शामिल हैं। नौकरियों के बदले रिश्वत ली गई है। सीएम ने आज हमें लाॅलीपाॅप दिया है। वहीं सरकार इस फैसले के खिलाफ जल्द ही समीक्षा याचिका दायर कर सकती है।

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सीएम ममता बनर्जी दोषी हैं

वहीं इस मामले में विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पूरे मामले में सीएम ममता बनर्जी दोषी हैं। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कई मौकों के बावजूद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की मांगी नई सूची नहीं दी। सरकार के पास अभी एक मौका है। वे 15 अप्रैल तक सूची जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होने पर 21 अप्रैल को एक लाख लोगों के साथ नबन्ना की ओर मार्च करेंगे।

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First published on: Apr 08, 2025 11:36 AM

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