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Kerala हाईकोर्ट ने खारिज की अग्निपथ भर्ती से जुड़ी याचिका, टिप्पणी- बेहतर है इसका फैसला सरकार ले

Kerala High Court Judgement: केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन नागरेश ने अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की है।

Edited By : Swati Pandey | Updated: Dec 24, 2023 18:15
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Kerala High Court’s decision: केरल उच्च न्यायालय ने अग्निपथ भर्ती को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को दायर करने वाले 28 उम्मीदवारों ने केंद्र सरकार की योजना को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने यह दावा किया कि अग्निवीर भर्ती योजना के नियम अनुकूल नहीं हैं। इसमें सुधार की काफी आवश्यकता है।

 

याचिका को किया खारिज

केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन नागरेश ने याचिका को खारिज करते हुए बताया कि याचिकाकर्ताओं ने कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है, जिसकी वजह से इस याचिका को खारिज किया गया है।

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बदलाव का फैसला सरकार का

उच्च न्यायालय ने  कहा कि भारतीय सेना में भर्ती का तरीका नीतिगत निर्णयों से जुड़ा हुआ है और बदलाव सरकार कर सकती है। यह निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि सुरक्षा पर इसका प्रभाव हो सकता है, इसलिए इसे सरकार के फैसले पर छोड़ा जाना चाहिए।

इस निर्णय से साफ होता है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने दावों को सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया है और उच्च न्यायालय ने इस मामले को सरकार के फैसले पर आश्रित किया है। यह निर्णय सुरक्षा के मामले में सरकार को निर्णय लेने का अधिकार देता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने में सहायक हो सकता है।

First published on: Dec 24, 2023 06:15 PM

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