कोलकाता में बंद नहीं होंगे हुक्का बार, हाईकोर्ट ने रद्द किया यह आदेश
Edited By Amit Kasana

कलकत्ता हाई कोर्ट की फाइल फोटो
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कलकत्ता हाई कोर्ट की फाइल फोटो
कोलकाता: कोलकाता में हुक्का बार बंद नहीं होंगे। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और बिधाननगर नगर निगम (बीएमसी) द्वारा हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस राजशेखर मंथा ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में कोई राज्य विशेष नियम नहीं है। इसलिए इन दोनों शहरों में हुक्का बार अवैध नहीं हैं।
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A single bench of Justice Rajasekhar Mantha of Calcutta High Court set aside the ban imposed by the state government on hookah bars in Kolkata and Bidhannagar as there is no state law to ban the same. pic.twitter.com/KS2zZs4BFH
— ANI (@ANI) January 24, 2023
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, केंद्रीय अधिनियम में भी इस संबंध में प्रावधान हैं। उसके बाद भी शहर में निगम हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। उसके लिए उन्हें नियम लाने होंगे। तब तक मौजूदा हुक्का बारों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा इन हुक्का बार को चलाने के लिए विशेष लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर हुक्का बार बंद करना है तो उसके लिए कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। 2 दिसंबर को हुक्का बारों में मादक द्रव्य के व्यवसाय की आशंका जताते हुए बंद करने का निर्देश दिया गया था।
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