GST Council Meeting Nirmala Sitharaman: केंद्र सरकार ने किसानों और आमजन को राहत की खबर दी है। शनिवार को जीएसटी परिषद की मीटिंग में तय किया गया कि कम से कम 70 प्रतिशत वाले श्री अन्न या मोटे अनाज (मिलेट्स) के आटे को यदि खुले में बेचा जाता है तो टैक्स नहीं लगेगा, जबकि यदि इसे पहले से पैक कर लेबल लगाकर बेचा जाता है तो 5 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा- सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक जीएसटी परिषद मिलेट्स ईयर में भाग लेना चाहती थी। इसलिए मिलेट्स के प्रचार में जीएसटी की भूमिका इसमें देखी गई है।
जीरो प्रतिशत जीएसटी
मिलेट्स का फूड पाउडर में होता है। वजन के अनुसार कम से कम 70 प्रतिशत मिलेट्स युक्त एचएस 1901 की श्रेणी में आते हैं। पाउडर के रूप में मिलेट्स को किसी अन्य आटे के साथ मिश्रित किया जा रहा है, तो उसमें जीरो प्रतिशत जीएसटी होगा। वहीं अगर प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए फॉर्म के अलावा किसी अन्य रूप में बेचा जाता है तो जीएसटी लगेगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बाद में कहा गया कि अधिसूचना की तारीख से इसे प्रभावी माना जाएगा।
बता दें कि पीएम मोदी का मिलेट्स के प्रति प्यार जाहिर हो चुका है। भारत सरकार की एक सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने इस साल ‘मिलेट्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष’ घोषित किया है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने और बाजरा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई हस्तियों के साथ मिलेट्स से बने खाने का लुत्फ उठा चुके हैं।
एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखने की सिफारिश
इसके अलावा जीएसटी परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में पात्रता और आयु के संबंध में संशोधन की सिफारिश की है। जीएसटी काउंसिल ने अल्कोहलिक शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से बाहर रखने की भी सिफारिश की है।
वहीं गन्ना किसानों को राहत देने के लिए गुड़ पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है। परिषद का मानना है कि इससे बकाया राशि का तेजी से भुगतान किया जा सकेगा जबकि पशु चारा निर्माण की लागत कम की जा सकेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी परिषद विदेशी झंडे वाले विदेशी जहाज़ों को तटीय मार्ग में परिवर्तित होने पर सशर्त और सीमित अवधि के आईजीएसटी छूट की सिफारिश की है।