jp Yadav
Read More
---विज्ञापन---
Passport Application: पासपोर्ट बनवाने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग पासपोर्ट ऑफिस जाकर या फिर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि फॉर्म भरते समय आपकी एक गलती से आवेदन रिजेक्ट हो जाता है और आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा जब पासपोर्ट दफ्तर जाएं तो कुछ खास बातों का ख्याल रखें।
पासपोर्ट दफ्तर द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन फॉर्म भरने के दौरान दो कॉलम नजर आएंगे। इसमें एड्रेस में दो कॉलम होते हैं। पहला स्थाई तो दूसरा अस्थाई पता देने के लिए होता है। जो लोग किराये के घरों में रहते हैं, उनके लिए दोनों ही पता भरना अनिवार्य होता है।
कार और होम लोन होगा और महंगा, 3 बैंकों ने बढ़ाईं कर्ज पर ब्याज दरें
पासपोर्ट दफ्तर में जाना हो तो सबसे पहले तो असली कागजात जरूर लेकर जाएं। ज्यादातर लोग एड्रेस प्रूफ के नाम पर सिर्फ आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी लेकर जाते हैं। ऐसा कतई नहीं करें। पासपोर्ट के लिए अनिवार्य कागजात जरूर लेकर जाएं। इसके लिए बाकायदा पासपोर्ट ऑफिस की ओर से उपभोक्ताओं को जानकारी भी दी जाती है।
यहां पर यह जानना जरूरी है कि पासपोर्ट वर्तमान पते के आधार पर ही बनता है। ऐसे में यह पता भरते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर किराये के घरों में रहने वालों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। यहां यह भी बता दें कि जब भी पुलिसकर्मी वैरिफिकेशन करने आते हैं तो वे उपभोक्ता को जरूर फोन करते हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता की मौजूदगी में ही घर पर आते हैं।
Traffic Challan: वाहन चालक नोट करें अपने अधिकार, वरना कर बैठेंगे ‘बेवकूफी’
2. सिर्फ आधार कार्ड ही लेकर नहीं जाएं।
3. पते के लिए रेंट एग्रीमेंट की कॉपी ऑरिजनल के साथ लेकर जाएं।
4. पासपोर्ट ऑफिस आए तो अटैच्ड पेपर्स के साथ ओरिजनल पेपर भी लेकर आएं।
5. डेटऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट जरूर हो।
5. पैन कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है।
6. वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। (इनमें से कोई एक दस्तावेज) ले जाना जरूरी है।
7. पते के प्रूव के लिए बिजली या पानी का बिल, राशन कार्ड, इनकम टैक्स विभाग का असेसमेंट ऑर्डर, वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का विकल्प है।
8. भारत की नागरिकता और क्रिमिनल रिकार्ड नहीं होने का एफिडेविट देना पड़ता है
न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।