Deepfake viral video Central government Action on Social media platform Advisory issue: डीपफेक और गलत सूचना प्रचारित करने से संबंधित मामलों को लेकर केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एडवाइजारी करने वाली है। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि आईटी मंत्रालय अपने संबंधित प्लेटफार्मों पर डीपफेक और गलत सूचना के प्रसार से निपटने के लिए 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अगले दो दिनों में सोशल मीडिया को सलाह जारी करेगा। केंद्र मंत्री ने सोशल मीडिया बिचौलियों के साथ गलत सूचना और डीपफेक पर दूसरी ‘डिजिटल इंडिया डायलॉग्स’ बैठक बाद से हुई प्रगति की समीक्षा की। उस समय केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए सात दिन की समय सीमा दी थी।
आदेश का पालन न करने पर की जाएगी कार्रवाई
चन्द्रशेखर ने कहा कि प्लेटफॉर्मों के अनुपालन और सुरक्षा और विश्वास को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए एक नए संशोधित ITR नियमों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। डीपफेक वर्तमान आईटी नियमों विशेष रूप से नियम 3(1)(बी) के तहत कार्रवाई के अधीन हो सकता है, जो यूजर्स की शिकायतें प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर 12 प्रकार की सामग्री को हटाने का आदेश देता है। सरकार भविष्य में भी ऐसे 100 फीसदी उल्लंघनों पर आईटी नियमों के तहत कार्रवाई करेगी।
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The IT Ministry will issue advisories to social media intermediaries in the next two days on ensuring 100 per cent compliance on tackling deepfakes and spread of misinformation on their respective platforms, IT Minister Rajeev Chandrasekhar said on Tuesday.#Deepfake #Socialmedia pic.twitter.com/VIwLyo4v81
— Khursheed Baig (@khursheed_09) December 5, 2023
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उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी यूजर या सरकारी प्राधिकरण से रिपोर्ट प्राप्त होने पर 24 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश का पालन न करने पर पीड़ित व्यक्तियों को भारतीय प्रावधानों के तहत अदालत में जाने का अधिकार होगा। जो लोग खुद को डीपफेक से प्रभावित पाते हैं, मैं आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं। आईटी मंत्रालय पीड़ित यूजर्स को डीपफेक के संबंध में एफआईआर दर्ज करने में मदद करेगा।
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