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आजम खान की सदस्यता रद्द, विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने जारी किए आदेश

मानस श्रीवास्तव, रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर सतीश महान ने इसके आदेश जारी किए। इसके साथ ही रामपुर विधानसभा की सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यायालय के आदेश मिलने के बाद आजम खान की […]

Edited By : Pushpendra Sharma | Updated: Oct 28, 2022 20:25
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azam khan
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मानस श्रीवास्तव, रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर सतीश महान ने इसके आदेश जारी किए। इसके साथ ही रामपुर विधानसभा की सीट रिक्त घोषित कर दी गई है।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यायालय के आदेश मिलने के बाद आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी। कल ही आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा हुई है। सजा के बाद विधानसभा की सदस्यता जाना तय थी लेकिन सजा की आधिकारिक कॉपी मिलते ही विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आजम खान की सदस्यता रद्द करते हुए रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त कर दिया गया है। अब जल्दी ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।

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क्या है पूरा मामला?

आजम खान को 2019 में हेट स्पीच के एक मामले में रामपुर की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। आईएएस अफसर आंजनेय कुमार सिंह के बारे में उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आंजनेय कुमार सिंह रामपुर में डीएम थे। चुनाव के दौरान आईएएस निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभा रहे थे। आजम खान लगातार आंजनेय सिंह पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने भाषा की मर्यादा लांघते हुए डीएम से जूते साफ कराने तक की बात कह दी थी।

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HISTORY

Edited By

Pushpendra Sharma

First published on: Oct 28, 2022 08:21 PM

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