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बाहुबली नेता अनंत सिंह को SC से बड़ा झटका, फिर जाना होगा जेल, 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर

जनता दल यूनाइटेड से हाल में ही निष्कासित किए गए बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. अब मोकामा के एमएलए दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जेल जाना होगा.

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अनंत सिंह को सरेंडर करने का आदेश (Photo-PTI)

Supreme Court Orders Anant Singh To Surrender: सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को मिली जमानत रद्द कर दी है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोकामा के विधायक को 1 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है. जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने कहा कि पटना हाई कोर्ट का अनंत सिंह को जमानत देने का फैसला गलत था, क्योंकि हाईकोर्ट ने क्राइम के नेचर और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर ध्यान नहीं दिया था. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी.

4 महीने में जांच के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मर्डर केस को सिर्फ राजनीतिक विवाद के तौर पर देखना गलत है. मामले की जांच अभी जारी है और मुकदमे के दौरान गवाहों से पूछताछ होगी. अदालत ने पुलिस को 4 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया. इस आदेश के बाद मोकामा के विधायक अनंत सिंह को हर हाल में जेल जाना होगा. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई क्या होगी, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हैं.

यह भी पढ़ें- JDU से निकाले जाने के बाद अब अनंत सिंह के पास क्या हैं विकल्प? नीतीश कुमार कराएंगे सुलह?

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कब हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या?

बिहार के मोकामा में 75 साल दुलारचंद यादव की हत्या ने नवंबर 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया था. आरोप है कि 30 अक्टूबर 2025 को पटना जिले के तारतर गांव के पास जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों के बीच हुई झड़प के दौरान यादव की हत्या कर दी गई थी. इस टकराव के दौरान गोलीबारी, पथराव और लोगों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने के आरोप सामने आए थे. तब दुलारचंद जन सुराज के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे थे.

अनंत सिंह को बनाया गया था आरोपी

इस हत्या के मामले में अनंत सिंह और 4 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मोकामा के मौजूदा विधायक को 2 नवंबर को उनके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. चुनाव आयोग ने भी इस मर्डर को लेकर बिहार पुलिस से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी. इस घटना ने राज्य में चुनाव से जुड़ी हिंसा और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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