Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए वोटर लिस्ट में एलिजिबल वोटर्स को शामिल करने को प्रायोरिटी देगा, बजाय उन अपीलों के जिनमें उन वोटरों के नाम हटाने की मांग की गई है जिनके नाम पहले ही शामिल किए जा चुके हैं लेकिन जिन पर आपत्तियां हैं. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट सबसे पहले वोटर लिस्ट में शामिल होने की मांग करने वाले वोटरों की अपीलों पर विचार करेगा, खासकर उन लोगों की जिनकी अपीलें स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास लंबित हैं. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर सबसे पहले 16 नवंबर को सुनवाई होगी, और अगर ऐसा संभव नहीं हुआ, तो 29 नवंबर को सुनवाई होगी.
जिन लोगों की अपीलें ट्रिब्यूनल के पास लंबित हैं, क्या वो नगर निकाय चुनावों में वोट डाल पाएंगे, इस सवाल पर कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पहले ही विचार-विमर्श शुरू कर चुका है और सुनवाई की तारीख पर इसका समाधान निकालेगा. CJI ने कहा, 'सुनवाई के दिन हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे.' याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनावों को देखते हुए जल्द सुनवाई की मांग की.