Allahabad High Court On Gyanvapi Case : इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। HC ने शुक्रवार को जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जिला कोर्ट ने अपने आदेश में ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहखाने में पूजा जारी रहेगी।
जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई।
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Allahabad HC declines stay on Varanasi court order allowing Hindu prayers in Gyanvapi mosque
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— ANI Digital (@ani_digital) February 2, 2024
हाई कोर्ट ने कहा- पहले मूल आदेश को दें चुनौती
हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष को सबसे पहले 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने के लिए अपनी दलीलों में संशोधन करना चाहिए। इसके लिए HC ने उन्हें 6 फरवरी तक का समय दे दिया। इस आदेश में वाराणसी के जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया गया और उसके बाद डीएम ने पूजा स्थल को अपने कब्जे में ले लिया।
6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
इसके बाद जिला अदालत ने 31 जनवरी को काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को तहखाने में पूजा कराने की अनुमति दे दी। HC ने मुस्लिम पक्ष के वकील से पूछा कि आपने सबसे पहले मूल आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी तय कर दी।