TrendingDonald trump tariffsiran

---विज्ञापन---

The Kerala Story 2 की स्क्रीनिंग को लेकर केरल हाई कोर्ट ने दिया आदेश, कहा- ‘चिंताओं को नजरअंदाज…’

Kerala High Court Order: The Kerala Story 2 को रिलीज से पहले ही दर दर की ठोकरे खानी पड़ रही हैं. देश का बड़ा तबका सपोर्ट में हैं, तो दूसरा बड़ा तबका खुलकर विरोध कर रहा है. अब केरल हाई कोर्ट की तरफ से भी फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर आदेश सामने आया है.

The Kerala Story 2 Controversy

The Kerala Story 2 Controversy: फिल्म The Kerala Story 2 की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद अभी भी जारी है. यह फिल्म अपने पहले भाग की तरह कुछ संवेदनशील जानकारी और मुद्दों के कारण फिर से सवालों के घेरे में आ गई है. पहले लोगों ने विरोध किया, अब केरल हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है. फिल्म की स्क्रीनिंग के बारे में महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है. कोर्ट ने कहा है कि लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें: The 50 में वापसी को लेकर करण पटेल और वंशज के बीच छिड़ी जंग, 2 टीम में बंटे कंटेस्टेंट्स!

---विज्ञापन---

फिल्म पर याचिका और विवाद

फिल्म The Kerala Story 2 के खिलाफ याचिका दायर की गई. इस याचिका को दायर करते समय फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं का मानना है कि फिल्म में केरल राज्य की छवि खराब करने की कोशिश की गई है. इसमें राज्य को गलत तरीके से दिखाया गया है. याचिकाकर्ताओं ने फिल्म की रिलीज पर रोक और नाम बदलने की मांग की है. बता दें कि एक याचिका कन्नूर के रहने वाले श्रीदेव नंबूदरी ने दायर की है. कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

---विज्ञापन---

क्या आया कोर्ट का फैसला?

मंगलवार, 24 फरवरी यानी आज सुनवाई के दौरान जस्टिस बेचु कुरियन थॉमस ने कहा कि केरल के लोग सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता में रहते हैं. राज्य में पूरी एकता है. लेकिन फिल्म का टीजर और ट्रेलर राज्य को गलत तरीके से दिखाता लगता है. जज ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "केरल के लोगों की आशंकाओं और चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता." क्योंकि फिल्म के नाम में 'केरल' शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसलिए राज्य के लोगों की भावनाएं महत्वपूर्ण हैं.

यह भी पढ़ें: 8.2 IMDb रेटिंग वाली हॉरर फिल्म, जो कहलाई अंडररेटेड; री-रिलीज होते ही बनी मास्टरपीस!

फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर दिया आदेश

केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की स्क्रीनिंग का आदेश दिया है. जज ने कहा, "मैं कल फिल्म देखूंगा. आप कल ही फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन कर सकते हैं." कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या फिल्म कोर्ट के सामने दिखाई जा सकती है. यह स्क्रीनिंग बुधवार को होगी. इसके बाद कोर्ट आगे का फैसला लेगा. फिल्म की रिलीज 27 फरवरी 2026 को होने वाली है, इसलिए यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण है.

यह भी पढ़ें: ‘वल्गर गीत गाए हैं…’, खेसारी लाल यादव को लेकर मनोज तिवारी का बड़ा बयान, कहा- ‘अभी से सोच लो’


Topics:

---विज्ञापन---