थलापति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था. फिल्म को पहले 9 जनवरी, 2026 को प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब’ के साथ रिलीज किया जाना था लेकिन इसे आखिरी समय पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की ओर से क्लीयरेंस नहीं मिला था, जिसकी वजह से इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया था. ऐसे में जब मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा तो चीजें क्लीयर हो गईं. कोर्ट ने सीबीएफसी को निर्देश दिया है कि इसे U/A सर्टिफिकेट दिया जाए.
विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज को लेकर सेंसर सर्टिफिकेट के साथ विवाद चल रहा था, जो अब सुलझ गया है. मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं के पक्ष में फैसला सुनाया है और अब इसकी रिलीज को हरी झंडी मिल गई है लेकिन फिल्म की रिलीज की नई तारीख अभी तक तय नहीं की गई है. कोर्ट ने कहा कि CBFC चेयरपर्सन के पास फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजने का कोई अधिकार नहीं था. कोर्ट ने 6 जनवरी, को जारी CBFC के लेटर को रद्द कर दिया और बोर्ड को तुरंत U/A सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया है.
‘जन नायकन’ कौन देख सकता है और कौन नहीं?
इसके साथ ही अगर ‘जन नायकन’ को U/A सर्टिफिकेट मिलने के बाद कौन देख सकता है और कौन की बात की जाए तो इस फिल्म को सभी वर्ग के लोग देख सकते हैं. केवल 12 साल की उम्र के बच्चों को पैरेंट्स के साथ थिएटर में एंट्री की परमिशन होती है. लेकिन, वह 12 से ज्यादा का है तो इसे वह देख सकता है.
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27 कट के बाद भी नहीं मिला था सर्टिफिकेट
गौरतलब है कि विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को 18 दिसंबर की सीबीएफसी को सौंपा गया था. उस समय फिल्म में 27 कट लगाने के लिए कहा गया था. निर्देशों का पालन करते हुए मेकर्स ने इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए थे और फिर से सर्टिफिकेशन के लिए सौंपा गया था लेकिन, उन्हें ये सर्टिफिकेट नहीं मिला था, जिसके बाद मेकर्स ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब देखना होगा कि फिल्म की नई रिलीज डेट क्या होती है, जो कि मेकर्स को ओर से अब तक अनाउंस नहीं की गई है.
