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Rajpal Yadav High Court Verdict: राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से मिला झटका, चेक बाउंस केस में नहीं मिली राहत, जेल की सजा बरकरार

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट के शिकंजे में फंस चुके हैं. उन्हें एक बार फिर से जेल की हवा खानी होगी. बकाया रकम ना चुका पाने की वजह से उन्हें कोर्ट की तरफ से कड़े शब्दों में फटकार सुनने को मिली है.

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RAJPAL YADAV Delhi High Court Verdict

Rajpal Yadav Jail Sentence 2026: दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई 2026 को चेक बाउंस के कई मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने सजा को घटाकर 3 महीने कर दिया है, जिससे राहत के साथ अभिनेता को कड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा है.

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हाई कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

सेशन्स कोर्ट ने पहले राजपाल यादव को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने घटाकर अब 3 महीने की साधारण कैद कर दिया है. कोर्ट ने अभिनेता को मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर सभी 7 मामलों में ₹1.05 करोड़ प्रति केस का जुर्माना भरने का आदेश दिया है हालांकि, राहत की बात यह है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. अदालत ने राजपाल यादव के ‘प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट’ के तहत राहत देने के अनुरोध को ठुकरा दिया. कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही के दौरान अभिनेता का ढुलमुल रवैया देखते हुए वह इस राहत के हकदार नहीं हैं.

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कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी

हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के बदलते बयानों और कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग्स को बार-बार तोड़ने पर सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि अभिनेता को समझौते की रकम चुकाने के कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने बार-बार समय सीमा का उल्लंघन किया. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पहले उनके द्वारा चुकाए जा चुके ₹2.25 करोड़ को अंतिम राशि में एडजस्ट किया जाएगा.

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क्या है चेक बाउंस का पूरा मामला?

राजपाल यादव की मुश्किले 2010 से बढ़ना शुरू हुई, जहां राजपाल यादव ने बतौर निर्देशक पहली बार अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ (Ata Pata Laapata) बनाने के लिए दिल्ली की कंपनी ‘मिसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ से ₹5 करोड़ का लोन लिया था. फिल्म बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने की वजह से लोन नहीं चुका पाए. इस दौरान उनके द्वारा जारी किए गए 7 चेक बाउंस हुए, जिसके बाद यह कानूनी लड़ाई शुरू हो गई.

फरवरी में जाना पड़ा जेल

इस कानूनी लड़ाई में हार कर राजपाल यादव को फरवरी 2026 में कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में अपना समय बिताना पड़ा. इसके बाद अंतरिम राहत से बाहर निकलकर उन्होंने कई फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में काम किया. लेकिन बाकी रकन ना चुका पाने की वजह से उन्हें अब दोबारा जेल की हवा खानी पड़ेगी.

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लेखक के बारे में

Archi Tiwari

नमस्कार, मैं आर्ची तिवारी हूं और वर्तमान में News 24 में एंटरटेनमेंट डेस्क पर कार्यरत हूं. इससे पहले मैंने बतौर सब-एडिटर के रूप में हेल्थ और लाइफस्टाइल बीट संभाली है, जहां शोध-आधारित और तथ्यात्मक कंटेंट पर विशेष फोकस रहा. अंतरराष्ट्रीय मामलों और राष्ट्रीय समाचारों में भी मेरी गहरी रुचि है. मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर डिग्री शामिल है. करियर की शुरुआत में फ्रीलांसिंग और कई संस्थानों में इंटर्नशिप से की है. मेरा उद्देश्य हमेशा विश्वसनीय, प्रभावशाली और पाठक-केंद्रित पत्रकारिता करना है.
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