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Elvish Yadav: मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एल्विश की गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। स्नेक वेनम केस को लेकर एल्विश (Elvish Yadav) पर कई धाराएं लगी हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि NDPS एक्ट के तहत एल्विश को बेल नहीं मिल सकती है।
एल्विश यादव पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट -1972 (WLPA-1972) की धारा 284/289/120 बी और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 9/39/48।/49/50/51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मगर बाद में एल्विश पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट -1985 (NDPS-1985) भी लागू कर दिया गया था। एल्विश पर NDPS एक्ट की धारा 29 और 27 भी लगाई गई है, जिसके अंतर्गत एल्विश को बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। तो आइए जानते हैं NDPS एक्ट कैसे एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है?
#WATCH | YouTuber and Bigg Boss OTT 2 winner Elvish Yadav sent to 14 days of Judicial custody in connection with a case under the Wild Life Protection Act 1972. https://t.co/AQI3a8qQqZ pic.twitter.com/bUnov8As1b
— ANI (@ANI) March 17, 2024
बता दें कि ड्रग रैकेट से जुड़े मामलों पर NDPS एक्ट की धारा 27 लगाई जाती है। जिसके तहत एक से दो साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ड्रग रैकेट में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर NDPS एक्ट की धारा 29 लगती है, जिसके बाद शख्स को बेल मिलना नामुमकिन हो जाता है। एल्विश भी 14 दिनों की जूडिशियल कस्टडी में हैं और NDPS एक्ट की धारा 29 लगने के कारण एल्विश चाहकर भी जमानत नहीं ले सकते हैं।
एल्विश यादव पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट -1972 (WLPA-1972) की धारा 284/289/120 बी लगी हैं। बता दें कि, 284 के अंतर्गत एल्विश को 3 साल तक की जेल और 10 हजार से 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है।
एल्विश यादव पर लगी कानून की सभी धाराओं में अलग-अलग तरह की सजा का प्रावधान है। साथ ही एल्विश को जुर्माना भी अदा करना पड़ा सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो स्नेक वेनम केस में आरोपी पाए जाने की स्थिति में एल्विश को 10-20 साल तक जेल की सजा हो सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एल्विश ने अपना गुनाह कबूल लिया है। रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोपों को एल्विश ने सही ठहराया है। हालांकि नोएडा पुलिस ने अभी तक इसपर कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया है।
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