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NEET-PG 2022: नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बड़ी बात, जानें

NEET-PG 2022 Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह नीट-पीजी 2022 की काउंसलिंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो 1 सितंबर से शुरू होने वाली है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी तब की जब एक वकील ने नीट पीजी से संबंधित एक मामले का ज़िक्र […]

Edited By : Niharika Gupta | Updated: Aug 29, 2022 13:24
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Supreme Court
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NEET-PG 2022 Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह नीट-पीजी 2022 की काउंसलिंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो 1 सितंबर से शुरू होने वाली है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी तब की जब एक वकील ने नीट पीजी से संबंधित एक मामले का ज़िक्र करते हुए कुछ स्पष्टीकरण मांगा।

बता दें कि वकील ने कहा है कि “काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होनी है। कृपया इसे उससे पहले सूचीबद्ध करें”। इसके जवाब में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। NEET PG काउंसलिंग को चलने दें। इसे और न रोकें”, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा। न्यायाधीश ने कहा, “हम छात्रों को खतरे में नहीं डाल सकते।”

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जिस मामले का ज़िक्र किया गया था वह एक रिट याचिका थी जिसमें नीट-पीजी 2022 के लिए आंसर-की और प्रश्न पत्र जारी नहीं करने के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBE) के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने उम्मीदवारों के स्कोर में गंभीर विसंगतियों का आरोप लगाया था, जो परीक्षा के लिए उपस्थित हुए।

उन डॉक्टरों द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने एमबीबीएस कोर्स पूरा करने के बाद राज्य चिकित्सा परिषद के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है। उनकी शिकायत यह है कि हालांकि उनके नीट-पीजी 2022 स्कोर में गंभीर बेमेल हैं, एनबीई पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दे रहा है।

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याचिका में एनबीई को नीट-पीजी 2022 के लिए प्रश्न पत्र और आंसर-की जारी करने के निर्देश जारी किए जाएं और उम्मीदवारों को अपने प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन के लिए विकल्प प्रदान करना होगा। खंड 9.7 और 10.4 को असंवैधानिक घोषित करना। उम्मीदवारों को आंसर-की को चुनौती देने की अनुमति दें। यह मूल्यांकन तंत्र में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्कोर में कथित विसंगतियों के उदाहरणों की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति समिति के गठन में न्यायालय की संलिप्तता की मांग करता है।

याचिका में परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र और आंसर-की जारी करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का अनुरोध किया गया है। यह एनबीई को परीक्षा के तुरंत बाद प्रश्न पत्र और संबंधितआंसर-की के साथ लॉगिन खाते में व्यक्तिगत ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने और नीट-पीजी 2022 के लिए उम्मीदवारों को आंसर-की और प्रश्न पत्र प्रदान करने का निर्देश भी दिया है।

बता दें 8 अगस्त को भी कोर्ट ने कहा था कि वह काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगी।

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Written By

Niharika Gupta

First published on: Aug 29, 2022 12:29 PM
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