Rajesh Bharti
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ITR Filing without Form 16 : अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए कंपनी की ओर से फॉर्म 16 दिया जाता है। यह फॉर्म अमूमन मई के अंत तक दे दिया जाता है। अगर कंपनी इस समय तक फॉर्म 16 न दे तो इसके बारे में कंपनी के एचआर से बात करें। वहीं काफी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो फॉर्म 16 नहीं देतीं। अगर आप भी ऐसी ही कंपनी में जॉब करते हैं तो फॉर्म 16 के बिना भी ITR फाइल कर सकते हैं।
फॉर्म 16 के दो पार्ट A और B होते हैं। इसमें कंपनी की ओर से काटे गए TDS की जानकारी होती है। कंपनी आपकी सैलरी से जो भी TDS काटती है और उसे सरकार के पास जमा कराती है। साथ ही इसमें कंपनी का TAN, असेसमेंट इयर, एंप्लॉई और कंपनी का PAN, अड्रेस, सैलरी ब्रेकअप, टैक्सेबल इनकम आदि की भी जानकारी होती है। अगर आप रकम को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को इसके बारे में बताया है तो इसकी भी जानकारी इसमें होती है। फॉर्म 16 आपकी इनकम का सबूत भी होता है।

ITR फाइल जरूर करें।
ITR फाइल करने के लिए अगर फॉर्म 16 नहीं है तो फॉर्म 26AS से भी काम चल जाता है। यह वह फॉर्म होता है, जिसमें कंपनी द्वारा काटे गए TDS और उसके TAN का जिक्र होता है। फॉर्म 26AS को इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी इनकम के जितने भी सबूत हैं, सारे इकट्ठे कर लें। मसलन, सैलरी के अलावा अगर किसी प्रोपर्टी से इनकम है तो उसे, शेयर मार्केट या किसी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट से रकम मिली है तो उसका भी प्रूफ रख लें।
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