Registration of Old Vehicle: पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बदल जाएंगे नियम, अब ये होगा तरीका
Edited By Nitin Arora

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Registration of Old Vehicle: अब 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए अब परिवहन विभाग की मंजूरी की आवश्यकता होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। नए मानदंडों के अनुसार, जिला परिवहन अधिकारी (DTO) और मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) संबंधित वाहन का संयुक्त निरीक्षण करेंगे, मालिक के सामने दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और आवेदन को अंतिम मंजूरी के लिए विभाग को भेजेंगे।
इससे पहले, पुराने वाहनों को केवल MVI द्वारा वाहन के निरीक्षण और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पुन: पंजीकरण की सुविधा दी जाती थी। DTO पुन: पंजीकरण को स्वीकार या अस्वीकार करने का लास्ट प्राधिकारी था।
पटना DTO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वाहन मालिकों को DTO और MVI द्वारा संयुक्त पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे फुलवारीशरीफ कैंप जेल के पास नए कार्यालय में आना होगा। उन्होंने कहा, ‘पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके बाद अधिकारी पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन को अंतिम मंजूरी के लिए विभाग को भेजेंगे।’
हालांकि, इसके बाद में पंजीकृत वाहनों और पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) बुक के बजाय पंजीकरण के लिए स्मार्ट कार्ड रखने वाले वाहनों को इससे गुजरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि MVI इसे स्वयं कर सकता है। अधिकारी ने बताया कि लगभग 3 लाख वाहन ऐसे थे जो अभी भी आरसी बुक पर चल रहे थे।
शुरुआती ट्रायल के तीन दिन (3-5 अगस्त) के बाद अब नई व्यवस्था सोमवार से लागू होगी। अधिकारी ने कहा कि केवल निजी और गैर-व्यावसायिक वाहन ही पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए पात्र हैं।
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