Nitin Arora
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नई दिल्ली: पैन कार्ड आज के समय में एक अनिवार्य दस्तावेज है। वित्तीय लेन-देन हो या कोई आधिकारिक कार्य, इस दस्तावेज का अपना महत्व है। बैंक में खाता खोलने के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बैंक हो या ऑफिस, इसके बिना आप कोई भी आर्थिक काम नहीं कर सकते।
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लोग अक्सर पैन कार्ड को लेकर गलतियां करते हैं क्योंकि बढ़ती स्वीकृति दस्तावेज को आकर्षक बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। यहां विस्तार से बताया गया है कि आपको सावधान क्यों रहना चाहिए।
भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार, किसी के पास केवल एक ही पैन कार्ड हो सकता है। अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के प्रावधान ने नियामक निकाय को आपके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। इससे आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है।
इसके अलावा आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो भी आपके पास इन जुर्माने से बचने के विकल्प हैं। नियामक संस्था आपको अपना दूसरा पैन कार्ड विभाग को सरेंडर करने का मौका दे रही है।
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-पैन सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है। एक सामान्य फॉर्म है जिसे आपको भरना होगा।
– इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.incomettaxindia.gov.com पर जाएं
– ‘Request For New PAN Card and Changes Or Correction in PAN Data’ लिंक पर क्लिक करें।
– फॉर्म डाउनलोड करें।
– फॉर्म भरें।
– किसी भी एनएसडीएल कार्यालय में जाएं और वहां फॉर्म जमा करें।
– फॉर्म के साथ आपको अपना दूसरा पैन कार्ड भी जमा करना होगा।
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