Nitin Arora
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Aadhaar Pan Linking: आयकर (आई-टी) विभाग ने घोषणा की है कि जो पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड आधार से जुड़े हुए नहीं है, वे 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। आयकर विभाग ने लोगों से 31 मार्च, 2022 तक अपने आधार को अपने पैन से जोड़ने को कहा है। कर विभाग ने कहा, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि (जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं) वे 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर लें।
विभाग ने आगे कहा कि 1 अप्रैल, 2023 से अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा। उन्होंने कहा, ‘अंतिम तिथि जल्द ही आ रही है। देर न करें, इसे आज ही लिंक करें!।’
पैन कार्ड, जो कई वित्तीय कार्यों के लिए आवश्यक है, जैसे कि बैंक खाते बनाना, उनमें पैसा जमा करना, डीमैट खाते खोलना और अचल संपत्ति खरीदना और बेचना, यदि आधार से जुड़ा नहीं है, तो उसे अमान्य करार दिया जाएगा।
आयकर अधिनियम की नई धारा 234 एच के अनुसार, एक व्यक्ति कर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये का शुल्क देकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकता है।
पैन कार्ड एक चित्र पहचान कार्ड है जिसे सभी भारतीय सरकारी और गैर-सरकारी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त है। आधार और पैन कार्ड को लिंक करना आयकर विभाग के लिए आवश्यक है क्योंकि आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
विभाग के अनुसार, पैन और आधार को जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट पैन की संख्या को कम करना और कर अनुपालन में सुधार करना है। वहीं, बताया गया कि अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो उसे आधार कार्ड से जोड़ने पर वह दोबारा से एक्टिव हो जाएगा।
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