PAN-Aadhaar Link Process: आयकर विभाग की ओर से सभी पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी कर दिया गया है कि वो अपने पैन से आधार नंबर को लिंक कर लें। इसके लिए विभाग की ओर से मुफ्त सेवा भी दी जा रही है। हालांकि, इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। वहीं, अगर अभी तक आपने अपने पैन से आधार नंबर को लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द ये काम निपटा लें। वरना आपको इस प्रक्रिया के लिए 1000 रुपये तक का शुल्क देना होगा।
जी हां, अभी तक स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) यानी पैन कार्ड (PAN Card) को आधार से लिंक करने के लिए समय सीमा 31 मार्च 2024 है। हालांकि, अगर इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया तो इसका मतलब ये नहीं होगा है कि आपको बिना जुर्माने के पैन-आधार लिंक करने की सुविधा मिल सकेगी।
पैन-आधार नंबर लिंक न होने पर क्या हो सकता है?
आपका पैन निष्क्रिय भी किया जा सकता है और फिर आपके लिए आयकर रिटर्न दाखिल मुश्किल हो सकेगा। इसके साथ ही आप बैंकिंग सुविधा का फायदा भी नहीं उठा सकेंगे और ना ही स्टॉक मार्केट में लेनदेन कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप पैन से आधार नंबर जल्द से जल्द लिंक कर लें। आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे पैन से आधार नंबर को लिंक कर सकते हैं?
How to link Aadhaar-PAN Online?
- आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट (Income Tax) पर जाएं।
- यहां पहले साइन अप करना होगा और अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर लें।
- लॉगिन करने के लिए पैन कार्ड का नंबर, पासवर्ड और DOB को एंटर करें।
- होम पेज पर लिंक आधार का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें।
- यहां अपने पैन कार्ड का नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
- वेरीफाई करने के बाद आपको स्क्रीन पर शो हो रहा कैप्चा कोड एंटर करना होगा।
- इसके बाद आपको Link Aadhaar बटन पर क्लिक करना होगा।
आपके द्वारा एंटर की गई डिटेल्स अगर पैन और आधार के रिकॉर्ड से मैच होती है, तो आपको आगे बढ़ते हुए Link Now बटन पर क्लिक करना होगा। लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद पॉप-अप मैसेज के जरिए ये कंफर्म हो सकेगा कि आपका पैन-आधार नंबर से लिंक हो चुका है।
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