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इस राज्य में Ola, Uber और Rapido पर लगाया गया प्रतिबंध, ‘अवैध’ रूप से काम करने के आरोप

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो सहित ऐप-आधारित कैब और बाइक एग्रीगेटर्स को अवैध घोषित कर दिया है और उन्हें अगले तीन दिनों के भीतर अपनी सेवाओं को रोकने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट ट्रांसपोर्ट ने कंपनियों को नोटिस जारी किया है। विभाग की ओर से जारी नोटिस […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Oct 7, 2022 17:23
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नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो सहित ऐप-आधारित कैब और बाइक एग्रीगेटर्स को अवैध घोषित कर दिया है और उन्हें अगले तीन दिनों के भीतर अपनी सेवाओं को रोकने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट ट्रांसपोर्ट ने कंपनियों को नोटिस जारी किया है।

विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है, ‘ऑटो सेवाएं बंद कर दी जानी चाहिए और यात्रियों से सरकार द्वारा निर्धारित किराए से ज्यादा किराया नहीं वसूला जाना चाहिए।’

राज्य परिवहन प्राधिकरण को ओला और उबर के यात्रियों से दो किलोमीटर से कम की सवारी के लिए लगभग 100 रुपये चार्ज करने की कई शिकायतें मिलीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बेंगलुरु में पहले 2 किमी के लिए न्यूनतम ऑटो किराया 30 रुपये और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 15 रुपये तय किया गया है।

कैब एग्रीगेटर्स को अपना कारोबार बंद करने और पूरे राज्य में अपनी सेवाएं पूरी तरह से बंद करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। राज्य पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि ये कंपनियां ऑटो-रिक्शा चलाने के लिए योग्य नहीं हैं क्योंकि नियम केवल टैक्सियों के लिए उपलब्ध हैं।

एक महीने पहले, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने भारतीय कैब एग्रीगेटर्स (CAs) जैसे Ola, Uber, आदि को चेतावनी दी है और सर्ज प्राइसिंग के कारण राजस्व के बंटवारे के संबंध में स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां तैयार करने को कहा है।

विभाग की चेतावनी के अनुसार, सवारी करने वाले व्यवसायों को जल्द से जल्द ऑटो सेवाओं की पेशकश बंद कर देनी चाहिए और टैक्सी ग्राहकों से निर्धारित किराए से अधिक शुल्क लेने से भी बचना चाहिए। साथ ही निर्देश की अवहेलना करने पर विभाग ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

First published on: Oct 07, 2022 05:23 PM

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