New Rule From August: 1 अगस्त से होंगे बड़े बदलाव, समय पर निपटा लें ये जरूरी काम
Edited By Nitin Arora

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New Rule From August: जुलाई का महीना खत्म होने वाला है। ऐसे में मंगलवार यानी 1 अगस्त से कुछ अहम नियमों में किए गए बदलाव लागू हो जाएंगे। इन नियमों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये बदलाव क्या हैं। बैंकों और अन्य संस्थानों द्वारा अपने संबंधित दिशानिर्देशों में किया गया कोई भी अपडेट आम तौर पर आने वाले महीने के पहले दिन से लागू होता है। 1 अगस्त से क्या बड़ा होने वाला है?
वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) सिस्टम के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को 1 अगस्त से ई-इनवॉइस जेनरेट करना आवश्यक होगा। 1 अगस्त से, 5 करोड़ रुपये से अधिक के B2B लेनदेन मूल्य वाली कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक या ई-चालान तैयार करना आवश्यक होगा। सभी B2B लेनदेन के लिए, कंपनियों को वर्तमान में एक इलेक्ट्रॉनिक चालान तैयार करना होगा यदि उनका वार्षिक राजस्व 10 करोड़ रुपये या अधिक है।
अगस्त महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। रक्षाबंधन और कई अन्य त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे।
वीकेंड सहित, भारत में बैंक अगस्त 2023 में 14 दिनों के लिए बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार बैंक अगले महीने रक्षा बंधन और स्वतंत्रता दिवस, टेंडोंग लो रम फात, पारसी नव वर्ष (शहंशाही), श्रीमंत शंकरदेव की तिथि, पहला ओणम, थिरुवोनम जैसे विभिन्न त्योहारों और विशेष अवसरों पर बंद रहेंगे।
बैंक इन तारीखों पर बंद रहेंगे- अगस्त 6,8,12,13,15,16,18,20,26,27,28,29,30,31
तेल कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर और CNG की नई दरें संशोधित और जारी करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। हालांकि, अनुमान है कि एलपीजी की कीमतों में कुछ संशोधन हो सकता है। मई और अप्रैल में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई थी, जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें अपरिवर्तित रहीं। इसलिए इस बार घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कमी होने की संभावना है।
आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये आखिरी तारीखें उन करदाताओं के लिए हैं जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है। अगर आप इस तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको टैक्स के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। देर से आईटीआर दाखिल करने पर करदाताओं को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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