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ITR: इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख कल, पेनल्टी से बचने के लिए तुरंत करें ये काम

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई यानी रविवार को है। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। कहा गया है कि करदाताओं को किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए समय सीमा से पहले अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए। कई […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Aug 1, 2022 11:43
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नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई यानी रविवार को है। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। कहा गया है कि करदाताओं को किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए समय सीमा से पहले अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए। कई नागरिकों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है और आयकर विभाग से हैशटैग #Extend_Due_Date_Immediate का उपयोग करके समय सीमा बढ़ाने की अपील की है।

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राजस्व सचिव तरुण बजाज ने पीटीआई को बताया, ‘लोगों ने सोच बना ली है कि अब हमेशा ही ऐसा होगा कि तारीखें बढ़ाई जाएंगी। इसलिए वे शुरू में रिटर्न भरने में थोड़े धीमे होते हैं लेकिन अब हमें रोजाना 15 लाख से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहे हैं। यह थोड़ा बढ़कर दिन में 25 लाख से 30 लाख तक हो जाएंगे।’

उन्होंने कहा, ‘पिछली बार 9-10 फीसदी लोगों ने ITR आखिरी दिन दाखिल किया था। पिछली बार, हमारे पास 50 लाख से अधिक रिटर्न फाइल हुए थे, अतिम दिन। इस बार मैंने अपने लोगों को अंतिम दिन 1 करोड़ के लिए तैयार रहने को कहा है।’ आमतौर पर रिटर्न फाइल करने वाले लोग इसका आखिरी दिन तक इंतजार करते हैं।

 

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यदि तय तिथि से पहले रिटर्न फाइल कर दिया जाए तो समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से जुड़े कई लाभ हैं। करदाताओं को लोन आसानी से मिल जाता है और साथ ही वीजा भी तुरंत मिल जाता है।

पिछले वित्त वर्ष (2020-21), लगभग 5.89 करोड़ आईटीआर (आयकर रिटर्न) 31 दिसंबर, 2021 की विस्तारित अंतिम तारीख तक दाखिल किए गए थे।

 

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First published on: Jul 30, 2022 01:58 PM
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