---विज्ञापन---

बिजनेस

ITR Filing 2025: टैक्स कैलकुलेटर बताएगा आपकी सेविंग का फॉर्मूला! ऐसे करें इस्तेमाल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स कैलकुलेटर की मदद से टैक्सपेयर्स अपनी इनकम और डिडक्शन के आधार पर ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम की तुलना कर सकते हैं। इससे यह जानना आसान होगा कि किस सिस्टम में ज्यादा बचत है और 2025 में कितना टैक्स देना होगा।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Shalini Singh Updated: Jul 8, 2025 15:38
Income Tax Calculator

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन चल रहा है और ऐसे में टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स कैलकुलेटर से अपनी टैक्स प्लानिंग को आसान और स्मार्ट बना सकता है। इस कैलकुलेटर की मदद से आप यह जान सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से आपके लिए कौन सा फायदेमंद है।

क्या है नया टैक्स कैलकुलेटर?

यह कैलकुलेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके जरिए टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए अपनी अनुमानित इनकम और डिडक्शन्स के आधार पर टैक्स की तुलना कर सकते हैं। इससे यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस टैक्स सिस्टम में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और आपकी कुल टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी।

---विज्ञापन---

कैसे करें टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं।
  • वहां ‘Income Tax Calculator’ सेक्शन पर क्लिक करें।
  • अब अपना Residential Status चुनें।
  • फिर अपनी कुल Taxable Income डालें (जैसे सैलरी, बिजनेस इनकम आदि, लेकिन स्पेशल रेट इनकम जैसे कैपिटल गेन को छोड़ दें)।
  • अब कैलकुलेटर खुद ही ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार टैक्स कैलकुलेशन करके बताएगा कि किस सिस्टम में आपकी टैक्स सेविंग ज्यादा है।
  • अंतिम स्क्रीन पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी (सरचार्ज और 4% हेल्थ + एजुकेशन सेस सहित) दिखाई देगी।

ये भी पढ़ें:
UPI स्मार्ट: बिना ऐप के होगा काम; अब स्मार्टवॉच, कार और टीवी से भी कर सकेंगे पेमेंट!

इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

  • पुरानी टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता।
  • नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट बढ़कर 7 लाख रुपये हो गई है।
  • बजट 2025 में यह छूट सीमा 12 लाख रुपये तक कर दी गई है (नई व्यवस्था में)।
  • टैक्स कैलकुलेटर सभी जरूरी चार्जेस, जैसे सरचार्ज और सेस को जोड़कर फाइनल टैक्स दिखाता है।

---विज्ञापन---
First published on: Jul 08, 2025 03:38 PM

संबंधित खबरें