---विज्ञापन---

बिजनेस angle-right

भारतीय रेलवे ने सफर के नियमों में किया बड़ा बदलाव! 20 गुना तक बढ़ाया जुर्माना, ट्रेन में इन 7 गलतियों पर भरना होगा भारी फाइन

Railway Fine Rules: रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. रेलवे ने जुर्माने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब ट्रेन में इन 7 गलतियां करने वालों को भारी फाइन भरने होंगे.

---विज्ञापन---

मुख्य बातें:

  • भारतीय रेलवे ने सुरक्षित और अनुशासित सफर के लिए जुर्माने से जुड़े नियमों में भारी बदलाव किया है.
  • ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान करने तथा भीख मांगने पर अब ₹100 की जगह सीधे ₹2,000 का फाइन लगेगा.
  • बिना रेलवे की अनुमति के सामान बेचने वाले फेरीवालों पर भी अब ₹2,000 का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा.
  • बिना टिकट यात्रा करने और पुरुष यात्रियों के महिला डिब्बे में बैठने पर टीटीई द्वारा मौके पर ही कड़ी कार्रवाई होगी.
  • ज्वलनशील या विस्फोटक सामान ले जाने पर जुर्माना ₹10,000 कर दिया गया है और साथ ही जेल भी हो सकती है.

Railway Fine Rules: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखने के लिए जुर्माने से जुड़े नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है. अब ट्रेन या स्टेशन परिसर में बिना टिकट यात्रा करना, धूम्रपान करना, भीख मांगना या नियमों का उल्लंघन करना पहले से कहीं ज्यादा महंगा साबित हो सकता है. रेलवे प्रशासन ने इन छोटी-छोटी गलतियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं ताकि आम यात्रियों का सफर सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सके. नए नियमों के लागू होने के बाद कई तरह के अपराधों के लिए मौके पर ही 2,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, जिसके बारे में हर यात्री को जागरूक होना बेहद जरूरी है.

---विज्ञापन---

इन यात्रियों पर टीटीई करेंगे सख्त कार्रवाई

ट्रेनों में बिना वैध टिकट के सफर करने वाले यात्रियों पर नकेल कसने के लिए रेलवे ने चेकिंग अभियान को और अधिक कड़ा कर दिया है. अब टिकट चेकर यानी टीटीई मौके पर ही यात्री से पूरी यात्रा का किराया वसूलने के साथ-साथ भारी जुर्माना भी ले सकते हैं, जो यात्रा की दूरी और टिकट की श्रेणी पर निर्भर करेगा. इसके अलावा महिला यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए आरक्षित महिला डिब्बों से जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया है. यदि कोई पुरुष यात्री बिना किसी उचित या आपातकालीन कारण के महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ परिस्थितियों के आधार पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

इन गलतियों पर 20 गुना बढ़ा जुर्माना

ट्रेन के अंदर, प्लेटफॉर्म या पूरे रेलवे परिसर में सिगरेट, बीड़ी या किसी भी तरह का नशा करना अब यात्रियों की जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है. नए नियमों के तहत धूम्रपान करने के मामलों में अब सीधे 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि पहले इस अपराध पर मात्र 100 रुपये का अधिकतम फाइन लगता था. इसका मतलब है कि रेलवे ने इस जुर्माने की राशि को सीधे 20 गुना तक बढ़ा दिया है. अगर कोई आरोपी यात्री मौके पर इस राशि को भरने से मना करता है या असमर्थ होता है, तो उसका मामला सीधे अदालत में भेजा जाएगा, जहां उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: Indian Railway Rule: कंफर्म तत्काल टिकट के बाद भी नहीं सो पाए रातभर? रेलवे देगा 50000 रुपये मुआवजा! जानें क्‍या कहते हैं न‍ियम

बिना अनुमति सामान बेचने और भीख मांगने पर रोक

रेलवे स्टेशनों और चलती ट्रेनों में यात्रियों को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए अनधिकृत फेरीवालों और भीख मांगने वालों पर भी प्रतिबंध कड़ा कर दिया गया है. अगर कोई व्यक्ति बिना रेलवे प्रशासन की अनुमति के ट्रेन या स्टेशन परिसर में खाने-पीने का सामान, खिलौने या अन्य वस्तुएं बेचता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 2,000 रुपये का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर भीख मांगने की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए भी 2,000 रुपये तक के जुर्माने का नियम बनाया गया है, जबकि इन दोनों ही अपराधों के लिए पहले केवल 100 रुपये का ही मामूली प्रावधान मौजूद था. इन सभी नियमों और उनके बदले हुए खर्चों की पूरी सूची नीचे दी गई टेबल में आसानी से समझी जा सकती है.

---विज्ञापन---
अपराध या गलती का विवरणपुराना अधिकतम जुर्मानानया अधिकतम जुर्मानाअतिरिक्त कानूनी प्रावधान
बिना टिकट यात्रा करनाश्रेणी के अनुसारदूरी और श्रेणी अनुसारकिराया वसूली और सख्त कार्रवाई
महिला कोच में पुरुष का सफरपरिस्थितियों के अनुसारपरिस्थितियों के अनुसारतत्काल डिब्बे से बाहर करना और केस
ट्रेन या स्टेशन पर धूम्रपान₹100₹2,000कोर्ट जाने पर ₹5,000 तक का फाइन
बिना अनुमति सामान बेचना₹100₹2,000सामान की जब्ती और तत्काल कार्रवाई
स्टेशन पर भीख मांगना₹100₹2,000परिसर से बाहर करना और जुर्माना
खतरनाक सामान ले जाना₹1,000₹10,000भारी जुर्माने के साथ जेल की सजा

ट्रेन में किन गलतियों पर हो सकती है जेल?

यात्रियों को मिलने वाले वेटिंग रूम, आरक्षित सीटों और प्लेटफॉर्म जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करने या उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वालों पर भी अब से ज्यादा जुर्माना तय किया गया है. सबसे गंभीर नियम ट्रेन में ज्वलनशील, विस्फोटक या किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित और खतरनाक सामान लेकर सफर करने वालों के लिए बनाया गया है. इस जानलेवा लापरवाही के लिए रेलवे ने जुर्माने को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपये कर दिया है, यानी इसमें पूरे 10 गुना की बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर जेल की सजा का भी सख्त प्रावधान किया गया है.

निष्कर्ष:

---विज्ञापन---

रेलवे द्वारा किए गए इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों में यात्रियों के सफर को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाना है. इन कड़े नियमों और भारी जुर्माने के डर से रेलवे परिसरों में गंदगी, अनुशासनहीनता और खतरनाक हादसों पर काफी हद तक रोक लग सकेगी.

Frequently Asked Questions

Ans. रेलवे ने धूम्रपान का जुर्माना 20 गुना बढ़ा दिया है, जो अब ₹100 से बढ़कर सीधे ₹2,000 तक हो गया है.
Ans. महिला आरक्षित कोच में सफर करने पर पुरुष यात्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और परिस्थितियों के अनुसार जुर्माना लगेगा.
Ans. बिना अनुमति सामान बेचने (हॉकिंग) पर अब ₹100 की जगह ₹2,000 का तत्काल जुर्माना लगाया जा सकता है.
Ans. इसके लिए जुर्माना ₹1,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है और साथ ही जेल की सजा का भी प्रावधान है.
Ans. मौके पर जुर्माना न भरने पर मामला अदालत जाएगा, जहां जुर्माने की राशि बढ़कर ₹5,000 तक की जा सकती है.
First published on: Jul 10, 2026 12:51 PM

End of Article

About the Author

Raja Alam

राजा आलम वर्तमान में News 24 हिंदी (B.A.G. Network) में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में चार वर्षों के अनुभव के साथ नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर बारीकी से लेखन कर रहे हैं. पत्रकारिता की नींव देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU), अलीगढ़ से रखी, जहां से राजा आलम ने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद, हिंदी लेखन में गहराई को और विस्तार दिया जब राजा ने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से हिंदी साहित्य में एम.ए. की डिग्री प्राप्त की. हर रोज़ कुछ नया सीखना और पाठकों तक सही, निष्पक्ष और भरोसेमंद खबर पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है. राजा के लेखन में आपको पत्रकारिता की गंभीरता के साथ-साथ पाठकों से जुड़ने वाली सरल भाषा और कंटेंट की विविधता दोनों मिलेंगे.

Read More

Raja Alam

राजा आलम वर्तमान में News 24 हिंदी (B.A.G. Network) में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में चार वर्षों के अनुभव के साथ नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर बारीकी से लेखन कर रहे हैं. पत्रकारिता की नींव देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU), अलीगढ़ से रखी, जहां से राजा आलम ने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद, हिंदी लेखन में गहराई को और विस्तार दिया जब राजा ने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से हिंदी साहित्य में एम.ए. की डिग्री प्राप्त की. हर रोज़ कुछ नया सीखना और पाठकों तक सही, निष्पक्ष और भरोसेमंद खबर पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है. राजा के लेखन में आपको पत्रकारिता की गंभीरता के साथ-साथ पाठकों से जुड़ने वाली सरल भाषा और कंटेंट की विविधता दोनों मिलेंगे.

Read More
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola