Income Tax Refund: आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि तेजी से नजदीक आ रही है और कई करदाता अभी भी ITR नहीं भर पाए हैं। हालांकि, जो लोग पहले ही अपना आईटीआर दाखिल कर चुके हैं, आयकर विभाग ने पात्र लोगों को रिफंड भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यदि करदाता ने अपने बैंक खाते की जानकारी और सही पते सहित सभी आवश्यक जानकारी दे दी है, तो रिफंड प्रक्रिया सामान्य कुछ हफ्तों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स फाइलिंग के लिए वेबसाइट में प्रवेश करके और ‘रिफंड स्टेटस’ विकल्प का चयन करके, करदाता अपने रिफंड की जांच कर सकते हैं।
यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो आपको जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, 31 जुलाई, 2023 की नियत तारीख के बाद ITR रिटर्न जमा करना नुकसानदायक हो सकती है।
अपना आईटीआर रिफंड चेक करें
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- अपनी उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि और कैप्चा कोड के साथ लॉग इन करें।
- ‘My Account’ सेक्शन पर जाएं।
- ‘रिफंड/डिमांड स्टेटस’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपको आपकी जानकारी मिल जाएगी, जैसे मूल्यांकन वर्ष, Status, रिफंड विफलता का कारण (यदि कोई हो), और भुगतान का तरीका शो होगा।
समय सीमा तक आईटीआर दाखिल न करने पर जुर्माना
करदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आईटीआर रविवार, 31 जुलाई को या उससे पहले जमा किया जाए, क्योंकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फाइलिंग की तारीख में कोई विस्तार नहीं होगा। विलंबित आईटीआर वे होते हैं जो समय सीमा बीत जाने के बाद जमा किए जाते हैं।
देर से रिटर्न जमा करने के लिए करदाता को देर से फाइलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234एफ के तहत 5,000 रुपये देरी से फाइल करने पर लगते हैं। हालांकि, 5 लाख रुपये तक की कुल आय वाले छोटे करदाताओं के लिए देर से दाखिल करने की लागत 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। विलंबित आईटीआर दाखिल करने से पहले इस शुल्क का भुगतान करना होगा।