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Income Tax: 10 लाख से 1 करोड़ की कमाई पर कितना लगेगा टैक्स?

Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कई कर लाभों की घोषणा की। हालांकि पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने कर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Feb 3, 2023 11:25
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Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कई कर लाभों की घोषणा की। हालांकि पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने कर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने की कोशिश की है। साथ ही, कई उपायों की घोषणा की गई है जिससे प्रति वर्ष 7 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों को लाभ होगा।

नई कर व्यवस्था की दरें

  • 0-3 लाख रुपये: कोई टैक्स नहीं
  • 3-6 लाख रुपये: 5%
  • 6-9 लाख रुपये: 10%
  • 9-12 लाख रुपये: 15%
  • 12-15 लाख रुपये: 20%
  • 15 लाख रुपये से ऊपर: 30%

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विशेषज्ञों का कहना है कि नई कर व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव इसे निम्न, मध्यम और उच्च आय वाले स्तरों पर अधिक आकर्षक बना देगा। 7 लाख तक की सरलीकृत कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों के लिए कोई कर नहीं होगा।

डेलॉयट के कराधान विशेषज्ञों द्वारा की गई गणना के अनुसार, व्यक्तियों के लिए मौजूदा 6 स्लैब से घटाकर 5 स्लैब करने से 15 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए 37,500 रुपये की बचत होगी।

5 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए, 37% का अधिभार घटाकर 25% कर दिया गया है, जो अधिकतम सीमांत दर को 42.75% से घटाकर 39% कर देगा।

लाखों-करोड़ों के आय वालों को कितनी होगी बचत

नई व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये की आय पर कर बचत कितनी होगी?

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत प्रस्तावित ढांचा सभी करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगा।

9 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कर के रूप में 45,000 रुपये का भुगतान करना होगा
15 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों को केवल 1.5 लाख रुपये या अपनी आय का 10% का भुगतान करना होगा।

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First published on: Feb 02, 2023 05:15 PM

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