Income Tax: आयकर रिटर्न (ITR Filing) को सब आसानी से भर सकें, इसके लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आयकर विभाग ने पिछले दो वर्षों में कई प्रयास किए हैं। इसके अतिरिक्त आयकर विभाग द्वारा फॉर्म करेक्शन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है। इन सभी संशोधनों के अलावा, आयकर विभाग ने करों का भुगतान करने के लिए एक नई प्रणाली का भी अनावरण किया है। इसमें करदाता अब क्रेडिट कार्ड या यूपीआई का उपयोग करके भी अपने करों का भुगतान कर सकते हैं।
कोई भी करदाता एक अधिकृत बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड और 16 बैंकों से नेट बैंकिंग की सहायता से आयकर विभाग द्वारा प्रदान की गई सुविधा का उपयोग करके NSDL वेबसाइट पर अपने करों का भुगतान कर सकता है।
यदि आप इस परिस्थिति में हैं और इनमें से किसी एक बैंक में आपका खाता नहीं है, तो आपके करों का भुगतान करना कठिन हो सकता है, लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
इनके जरिए भी करें पेमेंट
आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई नई सेवा के हिस्से के रूप में, डेबिट कार्ड के अलावा, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, पे-एट-बैंक काउंटर, यूपीआई, आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से भी कर भुगतान किया जा सकता है।
UPI और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके कैसे भुगतान करें?
- सबसे पहले अपने यूजरनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें।
- अब ई फाइल पोर्टल के मेन्यू से ई पे टैक्स विकल्प के तहत नया भुगतान विकल्प चुनें।
- आप जिस प्रकार का कर चुकाना चाहते हैं उसे चुनें और फिर आगे बढ़ें।
- निर्धारण वर्ष और वह कर वर्ष चुनें जिसके लिए आप भुगतान करना चाहते हैं।
- उसके बाद, टैक्स ब्रेकअप पर विवरण प्रदान करें, जिसमें टैक्स, सरचार्ज, सेस आदि के विवरण शामिल हैं।
- अब, आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग अकाउंट, बैंक शाखा, UPI, RTGS या NEFT का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं।
- इनमें से किसी भी भुगतान विधि का उपयोग करों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
- भुगतान होते ही ई-चालान डाउनलोड करें। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग आपको कर भुगतान पर डाक और एसएमएस सूचनाएं भेजेगा।
अभी पढ़ें – बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें