Nitin Arora
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Go First: गो फर्स्ट के पायलट चाहते हैं कि सरकार उन्हें लंबी नोटिस अवधि पूरी किए बिना नई नौकरी लेने की अनुमति दे। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने 15 मई को एक पत्र लिखकर विमानन मंत्रालय से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है क्योंकि संकटग्रस्त एयरलाइन के पायलटों को एयरलाइन की दिवालिया प्रक्रिया के बीच वेतन में देरी का सामना करना पड़ रहा है।
गो फर्स्ट को NCLT द्वारा दिवालियापन संरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी एयरलाइंस एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो विभिन्न भूमिकाओं के लिए लोगों को काम पर रख रही हैं। कई शहरों में एयर इंडिया द्वारा आयोजित वॉक-इन इंटरव्यू में प्रभावशाली प्रतिक्रिया देखी गई। भर्ती स्थल पर पायलटों का हुजूम उमड़ा पाया गया।
2017 के एक सरकारी नियम में पायलटों को एक साल की नोटिस अवधि और सह-पायलटों को छह महीने की सेवा के लिए अनिवार्य किया गया है। सरकार के अनुसार, पायलट अत्यधिक कुशल कर्मी होते हैं और उन्हें एक विमान चलाने के लिए 8-9 महीने के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कहा गया था कि लंबी नोटिस अवधि के बिना इस्तीफे से ‘अंतिम समय में उड़ानें रद्द हो सकती हैं और यात्रियों को परेशानी का सामना किया जा सकता है, और यह जनहित के खिलाफ एक अधिनियम माना जाएगा।’
ऐसे में अवधि समाप्त होने के बाद, पायलटों को अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। सरकार ने यह भी कहा कि यदि हवाई परिवहन उपक्रम पायलट को एनओसी प्रदान करता है और अपेक्षित नोटिस अवधि से पहले इस्तीफा स्वीकार करता है तो नोटिस की अवधि कम हो सकती है।
FIP ने अपने पत्र में तर्क दिया कि वैश्विक स्तर पर नोटिस की अवधि आमतौर पर एक महीने की होती है और भारत को भी आर्थिक रूप से संकटग्रस्त एयरलाइन के पायलटों को तुरंत इस्तीफा देने की अनुमति देनी चाहिए। इसके मुताबिक, एयरलाइन के कारण उन्हें आगे नौकरी पाने में परेशानी हो रही है।
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