FSSAI Registration Tips for Food Business : इन दिनों ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें खाना बनाने के लिए कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे में ये बाजार से खाने का ऑर्डर करते हैं। यही है कि आज खाने-पीने से जुड़ा बिजनेस बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी खाने-पीने की चीजों से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस कारोबार के लिए लाइसेंस मिल जाता है।
क्या करता है FSSAI
रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान FSSAI की जिम्मेदारी होती है कि वह लाइसेंस जारी करने से पहले उस शख्स की खाने-पीने की चीजों की क्वॉलिटी चेक करे। क्वॉलिटी सही होने पर ही उसे बेचने की अनुमति मिलती है यानी लाइसेंस दिया जाता है। FSSAI की टीम समय-समय पर खाने-पीने की चीज बेचने वालों की चीजों की क्वॉलिटी चेक करती है। अगर क्वॉलिटी खराब निकलती है तो न केवल उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है बल्कि उस विक्रेता पर जुर्माना भी लग सकता है।
…तो बेसिक रजिस्ट्रेशन ही काफी
अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हैं तो FSSAI में रजिस्ट्रेशन कराकर लाइसेंस लेना होगा। अगर आपका सालाना कारोबार 12 लाख रुपये तक है तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी:
- रजिस्ट्रेशन करवाने वाले शख्स के पते का प्रूफ जैसे- आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- कारोबार का नाम और पता
- जहां स्टॉल लगाना है या दुकान शुरू करनी है उसके ऑनर की परमिशन का सबूत
- FSSAI डिक्लेरेशन फॉर्म
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ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
- ऑफिशियल वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर जाएं।
- यहां आपको Apply for New License/Registration लिखा दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।
- अगर बिजनेस रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट/सीपोर्ट पर नहीं है तो General पर क्लिक करें।
- अब आपको वह राज्य चुनना होगा, जहां बिजनेस शुरू करना चाहते हैं।
- राज्य चुनने के बाद आपको बिजनेस के बारे में बताना होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर कोई परेशानी आए तो एक्सपर्ट या सीए की मदद लें।