केंद्र सरकार ने आम उपभोक्ताओं को महंगाई की मार से कुछ राहत देते हुए एलपीजी नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. अब पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता अपना एलपीजी कनेक्शन आसानी से बंद करा सकेंगे और भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा चालू भी करा सकेंगे. सरकार ने इस संबंध में 'ट्रांसफर वाउचर' की सुविधा शुरू की है, जो उपभोक्ताओं को लचीलापन प्रदान करेगी.

उपभोक्ताओं को खास छूट


केंद्र सरकार ने 25 मई 2026 को 'एलपीजी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट ऑर्डर 2026' जारी किया. इस आदेश के तहत उन उपभोक्ताओं को खास छूट दी गई है, जिनकी जिंदगी में जगह-जगह शिफ्टिंग आम है. नौकरी के कारण ट्रांसफर होने वाले कर्मचारी, छात्र, किरायेदार और प्रवासी परिवार अब PNG कनेक्शन अपनाने के बाद भी अपने LPG कनेक्शन को पूरी तरह खोने से बच सकेंगे.

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सरकार जारी करेगी ‘ट्रांसफर वाउचर’


नए नियम के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता अपने घर में PNG कनेक्शन लगवाता है तो उसे 30 दिनों के अंदर एलपीजी कनेक्शन बंद कराने का आवेदन करना होगा. सबसे अहम बात यह है कि बंद कराने के समय सरकार ‘ट्रांसफर वाउचर’ जारी करेगी. भविष्य में अगर व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में शिफ्ट हो जाता है जहां PNG सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इस वाउचर के आधार पर बिना नया सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किए या लंबी प्रक्रिया से गुजरे, पुराना एलपीजी कनेक्शन दोबारा सक्रिय करा सकेगा.

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खत्म होगी उपभोक्ताओं की ये दिक्कत


इससे पहले PNG कनेक्शन लेने के बाद एलपीजी बंद कराने में कई दिक्कतें आती थीं. उपभोक्ताओं को डर रहता था कि बाद में जरूरत पड़ने पर नया कनेक्शन लेने में फिर से दस्तावेजों की पूरी प्रक्रिया, डिपॉजिट और समय लगेगा. नतीजतन कई लोग मजबूरन दोनों कनेक्शन रखे रहते थे, जिससे अनावश्यक खर्च बढ़ता था. नए प्रावधान से यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी.

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