Aadhaar-PAN लिंक नहीं किया? तो अब आयकर रिफंड नहीं होगा जारी, इनकम टैक्स ने दिखाई सख्ताई
Edited By Nitin Arora

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Aadhaar-PAN Linking: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) 31 मार्च, 2022 के बाद से पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को कई बार स्थगित कर रहा है, हालांकि 30 जून, 2023 से यह समय सीमा समाप्त हो गई। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम समय सीमा 30 जून, 2023 थी, जिसके बाद वित्तीय दस्तावेज़ निष्क्रिय हो गया होगा।
इस बीच, एक NRI करदाता ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि उसने अपना कर रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन जब उसने रिफंड की स्थिति की जांच करने की कोशिश की, तो उसे एक संदेश मिला। जिसमें लिखा था कि चूंकि पैन कार्ड निष्क्रिय है, इसलिए रिफंड नहीं किया जा सका। लिंक कीजिए।
संदेश में कहा गया है, ‘पैन निष्क्रिय होने के कारण रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है, कृपया धारा 234H के तहत अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने पैन को आधार से लिंक करें।’
https://twitter.com/ghari36/status/1678360951257698304
उनके ट्वीट का जवाब देते हुए आयकर विभाग ने कहा है, ‘कृपया अपना/करदाता का विवरण, पैन की कलर-स्कैन की गई प्रति और अनिवासी स्थिति (भारत के बाहर निवास की अवधि दिखाने वाला पासपोर्ट) के समर्थन में दस्तावेजों की प्रति के साथ हमें adg1.systems@incometax.gov.in & jd.systems1.1@incometax.gov.in. पर ईमेल के माध्यम से लिखें। हमारी टीम इस पर गौर करेगी।’
Dear @ghari36,
Please write to us with your/ taxpayer’s details, along with colour-scanned copy of PAN and copy of documents in support of non-resident status (passport showing period of residence outside India) via email at adg1.systems@incometax.gov.in &…
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 10, 2023
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