30 सितंबर से पहले जल्दी निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना होगा भारी नुकसान!
30 September Deadline: इस साल का 9वां महीना यानी सितंबर 2023 लगभग समाप्त होने वाला है। ऐसे में आपको अपने उन सभी कामों को निपटा लेना चाहिए, जिससे आपके लिए आगे समस्या न हो। इनमें कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें पिछले कई महीनों से करने के लिए कहा जा रहा है और इनकी अब डेडलाइन करीब आ चुकी है। इन कामों के लिए 30 सितंबर 2023 तक की समय सीमा तय की गई है। चाहे वो 2000 रुपये की नोट बदली हो या आधार कार्ड को छोटी स्कीमों के खातों में अपडेट करवाना हो, आपको ऐसे 5 काम हैं जिन्हें जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि किन कामों को 30 सितंबर से पहले कर लेना चाहिए।
Rs 2000 Note Deadline
आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार लोगों को 2000 रुपये के नोटों को जमा या वापस करने के लिए कहा गया है। इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 तय की गई है। अगर आपके पास भी 2 हजार के नोट हैं तो इस तारीख से पहले इन्हें जमा या वापस कर दें, वरना बाद में ये नोट आपके लिए सिर्फ गुलाबी कागज रद्दी होकर रह जाएंगे।
SBI WeCare Scheme
भारतीय स्टेट बैंक अपनी खास फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान वीकेयर स्कीम को बंद करने वाली है। ऐसे में अगर आप इस प्लान में निवेश करना चाहते हैं तो 30 सितंबर से पहले इसमें निवेश कर लें। ये SBI की स्पेशल एफडी स्कीम है जो अधिक ब्याज दर के साथ आती है। इसलिए अगर आप भी अधिक ब्याज दर के साथ एफडी करना चाहते हैं तो 30 तारीख से पहले इसमें निवेश कर लें।
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SSSY Aadhar Update Deadline
स्मॉल सेविंग स्कीमों (Small Savings Schemes) में निवेश करने वालों के लिए अपने खाते से आधार कार्ड को अपडेट करवाने की भी आखिरी तारीख 30 सितंबर है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या फिर अन्य तरह के छोटी स्कीम में निवेश करते हैं तो 30 सितंबर से पहले अपने खाते से आधार को अपडेट जरूर करवा लें। ऐसा न करने पर आपका खाता फ्रीज किया जा सकता है।
LIC Dhan Vriddhi Plan Discontinued Date
भारतीय जीवन बीमा निगम अपने सिंगल प्रीमियम प्लान यानी धन वृद्धि योजना को बंद करने जा रहा है। इस प्लान को 20 सितंबर 2023 तक बंद कर दिया जाएगा। अगर आप इस गारंटेड रिटर्न वाले लाइफ टाइम पॉलिसी में निवेश करना चाहते हैं तो 30 तारीख से पहले इस पॉलिसी को अपना सकते हैं।
Bank Locker New Sign Agreement Deadline
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक में लॉकर लेने वाले सभी ग्राहकों को अपने नए एग्रीमेंट पर साइन करना है। इसे लेकर बैंक की ओर से 30 सितंबर 2023 तक की आखिरी तारीख तय की गई है। ऐसा न करने वाले ग्राहकों को अपना बैंक लॉकर छोड़ना पड़ सकता है। इसे लेकर कई बैंकों ने SMS और ईमेल के जरिए अलर्ट भी भेजा है।
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