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क्यों पूरे भारत में मान्य BH सीरीज नंबर प्लेट, जानिए कौन कर सकता है अप्लाई

BH Series Number Plate: गाड़ियों के लिए जारी किए गया एक ही नंबर प्लेट ऐसा है, जो पूरे भारत में मान्य है। जानिए क्या है BH Series Number Plate और कौन से लोग कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई।

Edited By : Deeksha Priyadarshi | Updated: Apr 29, 2024 15:40
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BH series number
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BH Series Number Plate: आपने सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर DL, HR, UP, UK से शुरू होने वाले नंबर प्लेट देखे होंगे। ये सभी नंबर प्लेट सीरीज भारत के अलग-अलग राज्यों के हैं। इसे देख कर लोग समझ जाते हैं कि गाड़ी किस राज्य की है। मगर क्या आप जानते हैं कि BH नंबर प्लेट सीरीज किसी राज्य के लिए नहीं बल्कि ये एक खास नंबर प्लेट सीरीज है, जो देश के खास लोगों को ही मिलता है। जानिए BH सीरीज नंबर प्लेट क्या है, जो पूरे भारत में गाड़ी ड्राइव करने का परमिशन देता है। इसके अलावा वो कौन से लोग हैं, जिन्हें इस सीरीज के नंबर को रखने का अधिकार है।

क्यों खास है BH सीरीज वाले नंबर प्लेट

BH सीरीज (Bharat series) नंबर प्लेट इसलिए खास है, क्योंकि ये एक वीआईपी नंबर सीरीज है। ये नंबर प्लेट पूरे भारत में गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं। इसके लिए दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर क्या आप जानते हैं कि इस सीरीज के नंबर प्लेट के लिए कई लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं।

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किन लोगों को मिलती है ये नंबर लेने की सुविधा

आखिर ऐसा कौन होगा, जिन्हें BH नंबर की की चाहत नहीं होगी। मगर, हर किसी को इस नंबर की सुविधा नहीं मिल सकती है। कुछ ही लोग ऐसे हैं, जिन्हें इस सीरीज के नंबर प्लेट की सुविधा मिलती है। उन लोगों के लिस्ट में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा कर्मी, प्रशासनिक सेवा कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और चार राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के प्राइवेट फर्म में काम करने वाले लोग शामिल हैं।

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BH नंबर प्लेट के लिए कैसे करें अप्लाई

  • BH  सीरीज नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के वाहन पोर्टल parivahan.gov.in/parivahan//node/1978 पर लॉगइन करें।
  • ‘Vehicle Registration’ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर के अपना राज्य चुनें और आईडी प्रूफ अपलोड करें।
  • मेन्यू में जाकर ‘BHARAT SERIES’ को चुनें और गाड़ी से जुड़े सारे डिटेल्स फिल करें।
  • इसके बाद एड्रेस प्रूफ डाक्यूमेंट अपलोड करें और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें।
  • RTO द्वारा दी गई जानकारियां वेरीफाई की जाएगी, जिसके बाद आपको नंबर जारी कर दिया जाएगा।

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Deeksha Priyadarshi

First published on: Apr 29, 2024 03:40 PM

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