TrendingDonald trump tariffsAI summitiranDonald Trump

---विज्ञापन---

US में जानबूझकर दूसरों को HIV संक्रमित कर रहा था शख्स, अदालत ने सुनाई 30 साल जेल की सजा

US Crime News: अमेरिका में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कोर्ट ने एक आरोपी को 30 साल जेल की सजा सुनाई है। आरोपी दूसरे लोगों से संबंध बनाता था। आरोपी खुद एचआईवी से ग्रस्त है, लेकिन उसने किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी। हैरानी की बात है कि वह महिलाओं से संबंध नहीं बनाता था।

नए कानूनों के तहत कुछ अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
US Crime: अमेरिका में संबंध बनाकर जानबूझकर एचआईवी फैलाने की कोशिश करने के दोषी को 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी का नाम अलेक्जेंडर लूई है, जो 34 साल का है। वह एचआईवी से ग्रस्त है। लेकिन उसने दूसरे लोगों से यौन संबंध बनाए और किसी को नहीं बताया कि वह एचआईवी पॉजिटिव है। अब लोगों से इस बात को छिपाने के लिए उसे दोषी ठहराया गया है। आरोपी लोगों में एचआईवी फैलाना चाह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी अब तक 50 लोगों से संबंध बना चुका है। उसके निशाने पर पुरुष होते थे। इनमें एक किशोर भी शामिल है। यह भी पढ़ें:टला बड़ा हादसा: लैंड करने से तुरंत पहले फेल हुआ बोइंग के प्लेन का लैंडिंग गियर आरोपी एचआईवी से बचाव संबंधी ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा था। लूई ने स्वीकार किया है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। यह मामला पिछली साल अगस्त में सामने आया था, जब आरोपी ने ऑनलाइन एक 15 साल के लड़के से यौन संबंधों को लेकर बातचीत शुरू की थी। लेकिन आरोपी गच्चा खा गया, क्योंकि जिसे वह लड़का समझ रहा था, वह वास्तव में अंडरकवर जासूस था। उसने लूई को बोइस के खुद के घर में मिलने के लिए राजी कर लिया था। लूई बहकावे में आ गया और अपनी नग्न तस्वीरें उसे चैट के जरिए भेज दीं। वीडियो बनाने के लिए भी राजी हो गया।

एक किशोर से हुई कुकर्म की पुष्टि

इसके बाद सितंबर में लूई को बच्चों को बरगलाने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। जब जासूस उससे मिलने गया था। पुलिस को गिरफ्तारी के बाद उसके एचआईवी से ग्रस्त होने का पता लगा। वह इससे बचने के लिए दवा भी नहीं ले रहा था। उसने पीड़ितो से बड़ा सच एचआईवी को फैलाने के लिए छिपाया। एक किशोर से भी संबंध बनाए। जिससे कुकर्म की पुष्टि भी पुलिस ने की। इसी आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी माना। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी 16 साल की सजा काटने के बाद ही पैरोल का हकदार होगा।


Topics:

---विज्ञापन---