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‘अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते हैं तो…,’ टैरिफ केस पर ट्रंप ने किया बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे टैरिफ केस पर चर्चा की। उन्होंने टैरिफ का पक्ष लेकर दुनिया के युद्धों को रुकवाने का फिर दावा किया। ट्रंप ने केस जीतने की उम्मीद जताते हुए कहा कि जीतने पर अमेरिका सबसे अमीर देश होगा। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। अब एक बार फिर उन्होंने टैरिफ पर चर्चा की है। ट्रंप ने टैरिफ का पक्ष लिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे टैरिफ केस पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को अंतिम रूप देने वाला मामला जीत जाते हैं, तो हम दुनिया में सबसे अमीर देश होंगे। हमारे पास बातचीत करने की जबरदस्त शक्ति होगी। यूनाइटेड किंगडम की अपनी आगामी यात्रा से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने एक बार फिर कई अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का श्रेय अमेरिकी टैरिफ नीति को दिया।

फिर किया युद्ध रुकवाने का जिक्र

ट्रंप ने बातचीत में युद्ध रुकवाने का जिक्र फिर किया है। उन्होंने कहा कि टैरिफ का इस्तेमाल करके उन्होंने 7 युद्धों का निपटारा किया। इनमें से 4 युद्ध इसलिए हुए क्योंकि वो टैरिफ लगाने में सक्षम थे। ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को पलटने के मामले का बात कर रहे थे। उस दौरान पाया गया कि उनके प्रशासन ने कई आयात कर लगाकर अवैध रूप से काम किया था।

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फैसले तक लागू रहेगा टैरिफ

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ट्रंप के व्यापक वैश्विक टैरिफ को चुनौती देने वाले एक मामले पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जो उनकी आर्थिक नीति का एक अहम हिस्सा थे। बताया जा रहा है कि जब तक अदालत कोई फैसला नहीं सुना देती, तब तक ये टैरिफ लागू रहेंगे। अभी तक यह मामला रूढ़िवादी झुकाव वाली कोर्ट के सामने एक प्रमुख आर्थिक मुद्दा उठा रहा है। हालांकि केस इस बात पर केंद्रित है कि क्या कोई राष्ट्रपति अमेरिकी कांग्रेस से स्पष्ट अनुमति के बिना आपातकालीन टैरिफ लगा सकता है।

नवंबर में होगी मौखिक सुनवाई

टैरिफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नवंबर के पहले हफ्ते में मौखिक दलीलें सुनेगा। हालांकि आमतौर पर फैसले जून के अंत तक आ जाते हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि वह इस मामले में प्रक्रिया में तेजी लाएगी। अगस्त में एक संघीय अपील अदालत ने उनके प्रशासन के कई टैरिफ को अमान्य करार दिया था। कहा था कि आयात शुल्क लगाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है।

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