कौन से हैं वो 13 देश जहां बच्चे के पैदा होने पर तुरंत मिल जाती है नागरिकता
Countries Giving Citizenship By Birth
Countries Giving Citizenship By Birth: क्रिकेट किंग विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के घर में नन्हा मेहमान आया है। 15 फरवरी को अनुष्का ने बेटे को जन्म दिया जिसकी खबर विराट ने सोशल मीडिया पर 21 फरवरी को दी। उनकी पहले एक बेटी है जिसका नाम वामिका है और दोनों ने अपने बेटे का नाम 'अकाय' रखा है। अकाय का जन्म भारत में नहीं बल्कि लंदन में हुआ है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे थे कि उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता लेने के लिए बेटे को लंदन में जन्म दिया। ऐसे में उन देशों के बारे में जानते हैं जो वहां जन्म पर नागरिकता देते हैं।
दोनों पेरेंट्स में से कम से कम एक के पास न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास हो या बच्चे को किसी देश की नागरिकता नहीं मिल सकती।
यहां अगर किसी बच्चे का जन्म भी होता है तब भी माता-पिता में से कोई एक फ्रांस में जन्मा होना चाहिए। अगर दोनों पेरेंट ही विदेशी हैं तो रेजीडेंसी की बाकी शर्तें पूरी होने पर बच्चे को 13 साल का होने पर फ्रांस की नागरिकता मिल सकती है।
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इधर की नागरिकता लेनी है तो जन्मे बच्चे के पेरेंट्स का वहां लीगली रहना जरुरी है या ये कहें कि बच्चे के पेरेंट्स के पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए।
यहां पैदा होने पर बच्चे को नागरिकता सिर्फ तब ही मिलेगी अगर किसी एक पेरेंट के पास भी वहां की परमानेंट रेजीडेंसी है।
इस देश में पैदा होने वाले सभी बच्चों (राजनयिकों को छोड़कर) को नागरिकता मिल जाती है।
जर्मनी में पैदा हुए बच्चे के कम से कम एक पेरेंट के पास 3 सालों के लिए और जन्म से पहले कम से कम 8 साल के लिए परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए।
अगर बच्चे के पेरेंट अनजान हैं या जन्म से पहले कम से कम 5 सालों तक देश में रह रहे हों तो नागरिकता मिल जाती है।
पेरेंट्स का देश का परमानेंट रेजिडेंट होना जरुरी है या बच्चे के जन्म लेने से पहले कम से कम 4 साल तक कानूनी रूप से रहते हुए होने चाहिए।
जन्म लेते ही ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाती है लेकिन राजनयिकों के लिए ऐसा नहीं है।
बच्चे के जन्म लेने पर ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाती है। (राजनयिकों को छोड़कर)
बच्चे के जन्म लेते ही ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाती है लेकिन राजनयिकों के लिए ऐसा नहीं है।
यहां भी राजनयिकों को छोड़कर, बच्चे के जन्म लेने पर ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाती है।
कम से कम एक पेरेंट के पास परमानेंट रेजीडेंसी (स्थायी निवास) होना चाहिए या अगर बच्चा 10 सालों तक ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है तो नागरिकता दे दी जाती है।
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